Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दवारा राज्य मे भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों की सीथति को वेहतर व नाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लागू किया गया है| जिसके जरिये पात्र लाभार्थीयों को सरकार दवारा आर्थगिक मदद उपलव्ध करवाई जाती है| कैसे मिलेगा योजना का लाभ, योजना के लिए कौन-कौन पात्र हैं, और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आरटीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के वारे मे
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana 2024
छत्तीसगढ़ सरकार दवारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया गया है| जिसके जरिये प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को सरकार दवारा 6000/- रूपये के स्थान पर अब 7000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी| जिससे पात्र लाभार्थियों की आय में वढ़ोतरी होगी । इसके अलावा रबी सत्र में कृषि कार्य से जुड़े नागरिकों को अपना भरण-पोषण करने में भी आसानी होगी।
योजना के अंतर्गत लाभार्थीयों को दी जाने वाली सहायता राशि परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी | यह राशि 02 किस्तों में अनुदान सहायता के रूप में परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी| परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार के द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। योजना का लाभ पात्र लाभार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकेगें|
Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana का अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार दवारा |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | 7,000/- रूपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | rggbkmny.cg.nic.in |
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी
- चरवाहा
- मोची
- नाई
- धोबी
- बड़ाई
- लोहार
- पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
- पुरोहित
- वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात वाले अन्य वर्ग
Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana के लिए लेटेस्ट अपडेट
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी दवारा 2022 -23 का बजट पेश किया गया है| जिसमे मुख्यमंत्री जी दवारा कहा गया है कि “योजना के दौरान पात्र लाभार्थीयों को जो राशी दी जाती थी| अब इसे वढा दिया जाएगा| ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे|”
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का कार्यान्वयन
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। सवसे पहले सभी पात्र लाभार्थियों द्वारा पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी। इस सूची को अधिकारी द्वारा भुइया रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद ग्राम सभा के सामने ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों की सूची आपत्ति के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
दावा आपत्ति निवारण के उपरांत पात्र परिवार को योजना से जोड़ा जाएगा, और जो अपात्र परिवार होंगे उन्हे इस योजना से बाहर किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद इस सूची को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर ये सूची जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा तैयार की जाएगी। अंतिम सूची पंजीयन प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 4 माह के भीतर तैयार की जाएगी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पात्रता
- छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी
- आवेदक भूमिहीन होना चाहिए।
- वह व्यक्ति जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इसके अलावा आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार द्वारा नया आवेदन दर्ज किया जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रदान करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया तो उस व्यक्ति से प्रदान की गई राशि की वसूली भु राजसव के बकाया के रूप में की जाएगी।
योजना के लिए अपात्रता
- डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के नागरिक।
- वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है।
- नगरीय इकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- जनपद पंचायत के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
- केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री।
- लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य।
- राज्य विधान सभा या परिषद के के वर्तमान सदस्य।
- जिला पंचायत के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- नगरीय क्षेत्र के परिवार।
- वह व्यक्ति जिन्होंने किसी PSU, स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम करने वाले
- आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी।
- वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद को धारण करने वाले|
- वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे।
- सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी।
Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभ
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों को मिलेगा|
- इस योजना के जरिये भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- लाभार्थीयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता ₹7000 प्रति वर्ष की होगी|
- अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है।
- योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार के द्वारा नवीन आवेदन किया जाएगा|
- योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता लाभार्थीयों को 02 किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के खाते में सीधे जमाँ की जाएगी|
योजना की मुख्य विशेषताएं
- प्रदेश के नागरिको को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
- भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को सरकार दवारा आर्थिक मदद करना
- पात्र लाभार्थीयों की आय मे वढोतरी लाना|
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana Registration
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये किया जाएगा| कैसे किया जाएगा आवेदन आइए जानते हैं –
ऑनलाइन आवेदन
- सवसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको प्ंजीयन विवरण वाले लिंक पे किलक करना है|
- उसके बाद आप अगले पेज मे आ जाओगे|
- जिसमे आपको सर्च कैटगरी का चयन करना है|
- उसके बाद आपको चिन्हित कैटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी।
- फिर आपको View Details के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस विकल्प पे किलक करोगे तो संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी|
उपयोगकर्ता दवारा लॉगिन करने की प्रोसेस
- सवसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- जिसमे आपको कार्यालयीन उपयोगकर्ता के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जिसमे आपको उपयोगकर्ता आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रक्रिया का पालन करने आप आप उपयोगकर्ता लॉगिन कर सकोगे|
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
- सवसे पहले लाभार्थी को योजना सम्वधित कार्यालय मे जाना होगा|
- अब आपको योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा|
- उसके बाद आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अटैच करने होंगे|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म सम्वधित कार्यालय मे जमा करवा देना है|
- इस तरह आपका योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया जाएगा|
Chhattisgarh E District Portal
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करें|