Gramin Awas Byaj Subsidy Yojana : देश के नागरिकों को घर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार दवारा कई तरह की योजनाएं चलायी गई हैं। सरकार ने सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना शुरू की गई है। ऐसे बहुत से नागरिक हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कवर नहीं हैं। उन सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार ने संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना की शुरूआत की है। तो आइए जानते हैं – क्या है ये योजना और कैसे करे इस योजना के लिए आवेदन|
Gramin Awas Byaj Subsidy Yojana 2024
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना भारत सरकार दवारा चलाई गई प्रमुख योजना है| जिसके अंतर्गत आवास इकाइयों के निर्माण या संशोधन के लिए लिए गए ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिसका लाभ उन नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराये जायेंगे। जिससे लोगो को आवास की सुविधा मिलेगी और उनके जीवन स्तर मे सुधार आएगा|
Rural Housing Interest Subsidy Scheme का अवलोकन
योजना का नाम | ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | भारत सरकार दवारा |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | rural.nic.in |
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी
ब्योरा | सब्सिडी |
ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष) | 3.00% |
आवास ऋण की अधिकतम अवधि (वर्षों में) | 20 |
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (रु.) | 2,00,000 |
ब्याज सब्सिडी की NPV गणना के लिए छूट दर (%) | 9.00% |
- लाभार्थियों को 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पर मकानों के निर्माण/संशोधन के लिए गृह ऋण मिलेगा।
- RHISS 20 साल की अवधि या ऋण की पूरी अवधि के लिए अधिकतम 2,00,000 रुपये की ऋण राशि प्रदान करेगा।
- हालांकि, यदि ऋण राशि 2 लाख रुपये से कम है, तो सब्सिडी की गणना ऋण की वास्तविक राशि पर की जाएगी|
- सरकार ऋण के समय लिए गए ब्याज के अतिरिक्त ऋण की अवधि के लिए 9% की छूट दर पर सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना करेगा।
- इसके बाद, RHISS प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (PLI) को सब्सिडी जारी करेगा।
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना का कवरेज
- लाभार्थी – वे सभी ग्रामीण परिवार जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है, वे लाभार्थीब आवेदन कर सकेंगे|
- बहिष्करण – ये योजना उन लोगों को योजना का लाभ प्रदान नही करती है, जो जनगणना 2011 के वैधानिक शहरों और PMAY-Urban के अंतर्गत आने वाले शहरों से संबंधित हैं।
- बुनियादी सुविधाएं – इस योजना मे पात्र लाभार्थीयों को पानी, स्वच्छता, बिजली आदि जैसे बुनियादी नागरिक बुनियादी ढांचे के साथ यहां परिभाषित पात्रता मानदंड के अनुसार मौजूदा आवासीय इकाइयों के संशोधन और पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी|
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना की कार्यान्वयन पद्धति
- ब्याज सब्सिडी आवास ऋण राशि के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी और उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा से अधिक आवास ऋण की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, गैर-सब्सिडी दर पर होगी।
- ब्याज सब्सिडी का शुद्ध वर्तमान मूल्य PLI के माध्यम से लाभार्थियों के आवास ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्त (EMI) में कमी आएगी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) की पहचान केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) के रूप में की गई है, जो इस सब्सिडी को उधार देने वाली संस्थाओं तक पहुंचाती है और प्रगति की निगरानी करती है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, NBFC ,MFI, या किसी अन्य संस्थान के रूप में पहचाने जाने वाले प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (PLI) को मंत्रालय द्वारा पहचान की जाएगी, जिसमे योजना के दिशानिर्देशों के अनुबंध 2 के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके केवल एक CNA के साथ पंजीकरण किया जा सकेगा|
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना की निगरानी
- RHISS को केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित और मॉनिटर किया जाएगा।
- राज्य सरकार के अलावा, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) अपने प्रचलित संस्थागत तंत्र के माध्यम से राज्य में योजना की निगरानी करेगी।
- योजना के तहत लाभार्थी द्वारा किसी भी गलत घोषणा के मामले में, वह संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए सक्षम होगा।
- योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।
केंद्रीय सब्सिडी जारी करने के लिए तंत्र
Gramin Awas Byaj Subsidy Yojana की शुरुआत में CNA को सब्सिडी भुगतान के लिए अग्रिम जारी किया जाएगा। CNA को ब्याज सब्सिडी की बाद की राशियाँ पिछली राशियों के 70% उपयोग के बाद तिमाही आधार पर और PLI द्वारा CNA को प्रस्तुत उपयोग/अंतिम उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुबंध 3 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी की जाएगी।
PLI द्वारा योजना के लाभार्थियों को दिए गए ऋण के आधार पर, केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) PLI को सब्सिडी राशि सीधे वितरित किए गए कुल ऋणों पर प्रस्तुत दावों के आधार पर जारी करेगा।
ब्याज सब्सिडी का NPV PLI द्वारा लाभार्थी के खाते में अग्रिम रूप से मूल ऋण राशि से घटाकर जमा किया जाएगा। जिसमे से लाभार्थी शेष मूल ऋण राशि पर उधार दरों के अनुसार EMI का भुगतान कर सकेंगे|
CNA द्वारा PLI को कुल निधि संवितरण का 0.25% प्रशासनिक खर्चों के लिए भुगतान किया जाएगा।
योजना के तहत ऋण लेने वाले के लिए आवास ऋण हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के एवज में PLI को प्रति स्वीकृत आवेदन के लिए 2000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। जिसमे से PLIयोजना के तहत लाभार्थी से कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेंगे।
Rural Housing Interest Subsidy Scheme का दायरा
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमे से सभी के लिए आवास की सुविधा देने के लिए, लगभग 2.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रों के उन परिवारों को कवर किया जाता है जो बेघर हैं या SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार 0, 1 या 2 कमरे के कच्चे घरों में रह रहे हैं।
लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो 2 से अधिक कमरों वाले कच्चे घर या एक या दो कमरों वाले पक्के घर में रहते हैं। उन परिवारों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जो PMAY-G के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनके लिए ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (RHISS) चलाई जा रही है। जिसमे से सभी जरूरतमंद परिवारों को उनकी आवासीय इकाइयों के निर्माण / संशोधन के लिए संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच प्रदान की जाएगी, ताकि लाभार्थीयों को योजना का लाभ मिल सके|
योजना के लिए प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाएं (PLI)
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां
- शहरी सहकारी बैंक
- राज्य सहकारी बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- लघु वित्त बैंक
- एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थान
- CNA द्वारा पहचाने गए अन्य संस्थान
- केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा पहचानी गई और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना का उद्देश्य
Gramin Awas Byaj Subsidy Yojana का मुख्य उद्देश्य आवास इकाइयों के निर्माण या संशोधन के लिए लिए गए ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान करके पात्र लाभार्थीयों को पक्का घर उपलब्ध करवाना है|
Rural Housing Interest Subsidy Scheme के लिए पात्रता मापदंड
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा होना चाहिए|
- आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए|
- लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए|
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के लाभ
- भारत सरकार ने उन नागरिकों को घर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना की शुरूआत की है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर नहीं हैं।
- इस योजना के तहत ऐसे सभी जरूरतमंद परिवारों को उनके घरों के निर्माण या संशोधन के लिए संस्थागत ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिसमे केवल ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को ही कवर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत निर्मित या संशोधित किए गए पक्के मकान देश में निर्माण और संरचनात्मक सुरक्षा पर मौजूदा दिशानिर्देशों में प्रदान किए गए मानदंडों और मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
- योजना के तहत लिए गए ऋण की राशि पर सरकार ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी|
- लाभार्थी को ऋण की मूल राशि पर 3% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- इस राशि को लाभार्थी के स्थायी बैंक खाते मे DBT के जरिये स्थानातरित किया जाएगा|
- 2011 की जनगणना के तहत कस्बों और PMAY (शहरी) के तहत कस्बों को छोड़कर सभी भारतीयों को कवरेज प्रदान करेगी।
- वंचित ग्रामीण आबादी के सबसे कमजोर वर्ग को कवर करके उन्हें आवास सहायता प्रदान की जाएगी|
- सभी बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर मिलेगा|
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना की मुख्य विशेषताएँ
- पात्र लाभार्थीयों को आवास की सुविधा प्रदान करना
- योजना का लाभ लेने वाले आवेदको को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
- अब लाभार्थीयों को आवास के निर्माण हेतु आर्थिक तंगी का सामना नही करना पडेगा|
- सरकार दवारा लाभार्थी को आवास की सुविधा देने के लिए राशि को उसके बैंक खाते मे जारी करेगी|
- इस सुविधा से पात्र नागरिको के जीवन स्तर मे सुधार आएगा|
Gramin Awas Byaj Subsidy Yojana Registration
- सबसे पहले लाभार्थी को ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यालय में जाना होगा|
- उसके बाद आपको वहां से आवेदन फार्म लेना होगा|
- फिर आपको इस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी|
- अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने हैं|
- उसके बाद आपको ये फार्म जमा करवा देना है|
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकोगे|
Gramin Awas Byaj Subsidy Scheme Helpline Number
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के लिए हेल्पलाइन से सबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर प्राप्त की जा सकती है |
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|