मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना | ऑनलाइन पंजीकरण | एप्लीकेशन फॉर्म | पात्रता व उद्देश्य

 

|| झारखंड रोजगार सृजन योजना | Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना | Rojgar Srijan Scheme Jharkhand |  Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Online Registration | Application Form Download || झारखंड के मुख्यमंत्री दवारा राज्य मे बेरोजगारी दर को कम करने और युवाओ को रोजगार से जोडने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए राज्य के वेरोजगार नागरिको को रोजगार दिलवाने के लिए राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाती है। कैसे मिलेगा योजना का लाभ, योजना के लिए कौन पात्र हैं, और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – झारखंड रोजगार सृजन योजना के वारे मे।  

logo

 

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

झारखंड सरकार दवारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोडने और उन्हे सशक्त वनाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। लाभार्थीयो को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान भी लाभार्थीयो को प्रदान किया जाएगा। अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए है। जिसके लिए 50000 तक के ऋण पर कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र युवाओं को केवल 60% ऋण की रकम का ही भुगतान करना होगा व शेष 40% राज्‍य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना से राज्य मे बेरोजगारी दर मे कमी आएगी और लाभार्थीयो की आय मे भी वढोतरी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही लाभार्थी योजना का लाभ ले सकेगें।

रोजगार सृजन योजना का कार्यान्वयन 

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आवेदन पत्र सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करने होगे। उसके वाद विभाग द्वारा लाभार्थी के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के बाद लाभार्थी को विभाग दवारा फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में ऋण राशि जमा की जाएगी। योजना का लाभ मिलने के लिए लाभार्थीयो को 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है। लाभार्थी को आवेदन फार्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा दर्ज की गई सारी जानकारी ठीक होनी चाहिए। अगर लाभार्थी दवारा जानकारी गलत दर्ज की गई है तो उस स्थिति में उनके दवारा भरा हुआ आवेदन फार्म अस्वीकार/ रद्द कर दिया जाएगा ।

Rojgar Srijan Yojana के संवध मे महत्वपूर्ण जानकारी 

  • योजना के जरिए सरकार द्वारा लाभार्थीयो को 40% ऋण की राशि का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान की राशि अधिकतम 5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। यदि ऋण की राशि का 40% हिस्सा 500000 से ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में 500000 तक का ही अनुदान लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण की राशि अधिकतम 25 लाख रुपए है। जिसमे  यदि लाभार्थी ऋण 50000 तक का है तो आपको इस स्थिति में किसी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी । यानि कि 50,000 रूपये तक का लोन स्‍कीम के अन्‍तर्गत गारंटी मुक्‍त दिया जाएगा। अगर आपका ऋण 50000 से ज्यादा है तो आपको ऋण लेने के लिए गारंटी देने की जरूरत होगी ।
  • योजना के अंतर्गत यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

रोजगार सृजन योजना का अवलोकन

योजना का नामरोजगार सृजन योजना
किसके दवारा शुरू की गईझारखंड सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायताराज्य के नागरिको को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना|
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट

www.jharkhand.gov.in

झारखंड रोजगार सृजन योजना के लिए पात्र लाभार्थी 

  • अनुसूचित जनजाति
  • अनुसूचित जाति
  • अल्पसंख्यक वर्ग
  • पिछड़ा वर्ग
  • दिव्यांगजन
  • सखी मंडल की दीदियां

889

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार नागरिको को स्वरोजगार से जोडने के लिए राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए पात्रता 

  • झारखंड राज्य के स्थायी निवासी
  • बेरोजगार लाभार्थी योजना के लिए पात्र हैं।
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे कम होनी चाहिए।

रोजगार सृजन योजना – आयु सीमा

  • न्युनतम आयु 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु 45 वर्ष

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

रोजगार सृजन योजना के लाभ 

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखंड राज्य के स्थायी निवासियो को मिलेगा।
  • योजना के जरिए राज्य के वेरोजगार नागरिको को रोजगार से जोडने के लिए आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाएगी।
  • योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा सखी मंडल की दीदियां उठा सकती हैं।
  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार की वार्षिक आय 500000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार दवारा 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थीयो को मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी।
  • लाभार्थीयो को दिया जाने वाला ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा।
  • अनुदान की राशि अधिकतम 5 लाख रुपए निर्धारित है।
  • लाभार्थीयो को योजना के जरिए सरकार द्वारा 40% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थीयो को 50000 रुपए तक के लोन पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी मिलेगी।
  • अब लाभार्थीयो को रोजगार अपने ही राज्य मे उपलव्ध करवाया जाएगा।
  • योजना का लाभ लाभर्थीयो को ऑनलाइन पंजीकरण करके प्राप्त होगा।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की मुख्य विशेषताएं 

  • बेरोजगारी दर मे कमी लाना
  • बेरोजगार लाभार्थीयो को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
  • लाभार्थीयो को मिलने वाली ऋण राशि कम ब्याज दर पर उपलव्ध करवाई जाएगी।
  • लाभार्थीयो को योजना के जरिए मात्र 60% ऋण की रकम का ही भुगतान करना होगा जविक 40% का भुगतान राज्‍य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • इस योजना से लाभार्थीयो पर आर्थिक बोझ नहीं पडेगा।
  • लाभार्थीयो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाया जाएगा।
  • लाभार्थीयो के आर्थिक पक्ष मे होगा सुधार

रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कार्यालय 

  • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  • जिला कल्याण पदाधिकारी
  • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  • राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  • झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए कैसे करें आवेदन | How to Apply for Rojgar Srijan Yojana

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थीयो को उपर वताए गए किसी भी विभाग मे जाना होगा।
  • अब आपको वहां से योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना है।
  • उसके बाद आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी भरनी होगी, उसके बाद आव्श्यक दस्तावेज भी अटैच करने होगें।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म संवधित विभाग मे जमा करवा देना है।
  • इस तरह आपका योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।
  • आवेदन होने के बाद आपके भरे हुए फार्म की विभाग दवारा जांच की जाएगी।
  • सव कुछ सही पाए जाने पर लाभार्थी के बैंक खाते मे ऋण राशि को स्थानातरित कर दिया जाएगा। जिसके जरिए आपको खुद का व्यवसाय/ रोजगार स्थापित करने मे सहायता मिलेगी।
  • इस प्रकार आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ मिल जाएगा।  

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरुर करें।

error: Content is protected !!