UP शिशु हितलाभ योजना 2022 | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | एप्लीकेशन फॉर्म | पात्रता व उद्देश्य

 

|| Shishu Hitlabh Yojana | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शिशु हितलाभ योजना | Shishu Hitlabh Scheme Online Registration | Application Form || उत्तर प्रदेश सरकार दवारा राज्य मे श्रमिकों के नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शिशु हितलाभ योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से सरकार दवारा श्रमिकों के नवजात बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने के लिए उनके परिवारवालो को आर्थिक मदद पहुचाई जाती है, ताकि इन बच्चों को अच्छा खाना मिल सके और उनके स्वास्थ्य को वेहतर वनाया जा सके | कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – शिशु हितलाभ योजना के वारे मे|

Shishu Hitlabh Yojana

Shishu Hitlabh Yojana

शिशु हितलाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार दवारा श्रमिकों के नवजात बच्चो के कल्याण के लिए शुरू किया गया है| जिसके अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उनके परिजनों की आर्थिक मदद की जाती है| ताकि इन बच्चों को कुपोषण के शिकार से वचाया जा सके| इस योजना का लाभ नवजात शिशु के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा| आपको वता दे Shishu Hitlabh Yojana का लाभ लाभार्थी दवारा जीवनकाल मे एक वार ही प्राप्त किया जा सकेगा| इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिये स्वीकार किए जाएंगे|

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता

  • बालक के जन्म होने पर सरकार दवारा 20000/- रुपए
  • बालिका के जन्म होने पर 24000 रूपए प्रदान किए जाएंगे|
  • योजना के जरिये प्रदान की जाने वाली राशि को जन्म से 2 वर्ष के अंदर दो बार 10 – 10 या फिर 12 – 12 की वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी|

UP शिशु हितलाभ योजना का अवलोकन

योजना का नामशिशु हितलाभ योजना
किसके दवारा शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार दवारा
लाभार्थीश्रमिक
प्रदान की जाने वाली सहायता

श्रमिको के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना

आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटupbocw.in

उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है|

शिशु हितलाभ योजना के मुख्य पहलु

शिशु हितलाभ योजना राज्य सरकार दवारा श्रमिकों के बच्चों के स्वास्थ्य मे सुधार लाने के लिए शुरू की गई है| इस योजना से श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था बच्चे की 2 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ पंजीकृत कर्मकारों के अधिकतम 02 बच्चों को प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लड़का या लड़की होने पर प्रति शिशु की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाने की व्यवस्था है|

ये योजना उन श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सावित होगी, जो अपने परिवार की जरूरतो को पूरा कर पाने मे असमर्थ हैं| अगर इन परिवार मे नवजात शिशु का जन्म होता है, तो श्रमिक अपने बच्चे की वेहतरी के लिए आर्थिक तंगी के चलते उसे पोषिट्क आहार नही दे पाते| जिससे बच्चा या तो कुपोषण का शिकार हो जाता है, या समय पर आहार न मिलने से उसकी मृत्यु हो जाती है| राज्य के ऐसे श्रमिकों के नवजात शिशुओं को लाभ प्रदान करने के लिए ही शिशु हितलाभ योजना चलाई जा रही है, ताकि बच्चों को अच्छा आहार प्रदान किया जा सके| इस योजना से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनके बच्चों का शारीरिक विकास हो सकेगा |

आवश्यक दिशा-निर्देश

शिशु हितलाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रसव के 1 वर्ष के भीतर निकटतम श्रम विभाग या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय के पास आवेदन फॉर्म जमा कर सकता है। दूसरे वर्ष में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित शिशु जीवित है।

शिशु हितलाभ योजना के लिए पात्रता
  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक श्रमिक होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
  • एक परिवार के 02 बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे|
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि
मुख्यमंत्री शिशु हितलाभ योजना के लाभ
  • शिशु हितलाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार दवारा श्रमिकों के बच्चों के लिए शुरू किया गया है|
  • इस योजना के जरिये गरीब परिवारों के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाया जाता है|
  • बच्चों को पोषिटक आहार प्रदान करने के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है|
  • जिसमे से बालक के जन्म पर 20000/- रूपए और बालिका के जन्म लेने पर 24000 रूपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है|
  • इस राशि को जन्म के पश्चात 15 दिन की अवधि के अंदर DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थांतरित किया जाता है|
  • इस योजना का लाभ राज्य के पंजीकृत श्रमिकों के अधिकतम 02 बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
  • शिशु हितलाभ योजना का लाभ पात्र लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकेंगे|
शिशु हितलाभ योजना की मुख्य विशेषताएँ
  • राज्य मे श्रमिकों के बच्चों को पोष्टिक आहार प्रदान करने की व्यवस्था करना
  • श्रमिकों के बच्चों के जन्म लेने पर सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • राज्य मे कुपोषण जैसी महामारी को खत्म करना
  • बच्चों की मृत्यु दर मे कमी लाना
  • श्रमिकों के जीवन स्तर मे सुधार लाना
  • पात्र लाभार्थीयो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
UP शिशु हितलाभ योजना के लिए कैसे करे आवेदन

Shishu Hitlabh Yojana online

Shishu Hitlabh Yojana form

  • जिसे आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है|
  • उसके बाद आपको इस फार्म मे पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है, और जरूरी दस्तावेज भी फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|