|| Donation Eligible Property transfer Scheme | संपत्ति ट्रांसफर योजना | Property Transfer Scheme Registration | Application Form || उत्तर प्रदेश सरकार दवारा स्टांप शुल्क को कम करने और संपत्तियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना को लागू किया गया है| Property Transfer Scheme के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री करने का मोटा स्टांप शुल्क खत्म कर दिया गया है। अब इस नई स्कीम के तहत सिर्फ 5000 रुपए स्टांप शुल्क (5000 रुपये स्टांप ड्यूटी) और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकेगी| इस योजना से आम लोगो को काफी फायदा पहुंचेगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – CM दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना के वारे मे|
CM Donation Eligible Property Transfer Scheme
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दवारा राज्य के नागरिको के कल्याण के लिए दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत अपने के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने पर मोटा स्टांप शुल्क को खत्म कर दिया गया है| अगर संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपये है तो जिसमे लगभग 2 लाख 10 रुपये का स्टांप लगता था, जिसे अब घटाकर महज 6000/- रुपये कर दिया गया है| ये योजना मध्यम वर्ग के लिए एक वरदान साबित हुई है| जिसमे से बहुत कम स्टांप ड्यूटी पर आसानी से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो जाती है| इस नई रजिस्ट्री नीति के मुताबिक, स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से इस छूट का लाभ दिया जा रहा है| इस योजना के तहत छूट पाने वालों में परिवार के सदस्य, जैसे पिता-माता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन और उनके बच्चे भी शामिल हैं|
लेटेस्ट अपडेट – दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना
योजना के लागू होने के मात्र 45 दिनों में ही 2100 से ज्यादा परिवारों ने इसका लाभ ले लिया है। जून में 288 और जुलाई में 1874 परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। योजना से अब तक विभाग को 770 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम | दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए मोटा स्टांप शुल्क को खत्म करना | |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | igrsup.gov.in |
दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य लाखो की संपत्ति की रजिस्ट्री कम लागत मे ही स्टांप के दवारा करना है| जिसके लिए अब मोटा स्टांप शुल्क खत्म कर दिया गया है।
योजना के मुख्य पहलु
योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 15 जून की कैबिनेट बैठक में दानपात्र योजना ट्रायल के तौर पर प्रदेश में शुरू की थी। इस योजना के तहत आप किसी अपने के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो प्रदेश की योगी सरकार ने अब किसी भी घर के सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने का मोटा स्टांप शुल्क खत्म कर दिया है। नई स्कीम के तहत आप मात्र 5000 रुपए स्टांप शुल्क (5000 रुपये स्टांप ड्यूटी) और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकेगी। अगर संपत्ति की कीमत लाखो मे है तो लाभार्थी को स्टांप के लिए केवल 6000 रुपए ही देने होंगे|
UP दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना की समय सीमा को आगे वढाया जाएगा
विभागीय जानकारी के मुताबिक, यह योजना अभी ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई है, जिसका लाभ 06 महीने के लिए लिया जा सकेगा। योजना मे आई तेजी के चलते राजस्व और रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इसकी समय सीमा को आगे बढाया जाएगा, ताकी ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सके|
UP कास्ट लिस्ट
दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- सभी वर्ग के लोग
UP दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र
- खाता प्रमाण पत्र
- NOC – नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
- जनरल पावर ऑफ़ अटार्नी
- अलॉटमेंट लैटर
- प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी लेटेस्ट रसीदें
- बैनामा
दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
- एक नियम के तहत पावर ऑफ़ अटॉर्नी के साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र को साथ में लगाना अनिवार्य है।
- जमीन को बेचते समय व्यक्ति को अपने हाथ की सभी उँगलियों के निशान देने होंगे।
- जिस भी व्यक्ति के द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है। उस व्यक्ति की रजिस्ट्री के दौरान जो कागज जमा करवाएं हैं। उनमे उसका सही नाम, पति या पुत्र का नाम व उसका स्थाई पता होना चाहिए।
- जमीन की रजिस्ट्री के नियम हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। जिसे जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को मानना अनिवार्य होता है।
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रजिस्ट्री करवाते समय ध्यान देने योग्य मुख्य वातें
- फ्रॉड प्रॉपरटी डीलर से रहे सावधान
- विज्ञापनों पर अधिक विश्वास न करें
- नकली वकीलों से दूर रहें|
- बिचोलियों से रहे सावधान
CM दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना की मुख्य विशेषताएँ
- संपत्ति की रजिस्ट्री करने के लिए लाभार्थी को मात्र 6000/- रूपए का ही भुगतान करना है|
- 5000 रुपए स्टांप शुल्क (5000 रुपये स्टांप ड्यूटी) और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकेगी।
- रजिस्ट्री करने पर मोटा स्टांप शुल्क को खत्म कर दिया गया है|
- लाखों की संपत्ति होने पर भी यही शुल्क निर्धारित रहेगा|
- बहुत सी संपत्ति ऐसी होती है, जिनका सर्किल रेट ज्यादा होता है। इस वजह से अधिक संख्या में लोग स्टांप ड्यूटी का भार नहीं उठा पाते थे, उन लोगो के लिए यह योजना वरदान साबित होगी|
- इसकी समय सीमा 06 महीने के लिए निर्धारित थी| जिसे अब आगे वढाया जा सकेगा| ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकेगे|
- इस सुविधा से आसानी से संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकेगी|
- सरकार दवारा चलाई जा रही इस योजना से प्रणाली मे पारदर्शिता आएगी| जिससे समय और पैसे दोनों की वचत होगी|
- इस योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये आवेदन किया जा सकेगा|
UP दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना के लिए कैसे करे आवेदन
योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये आवेदन किया जा सकता है|
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- जिस इलाके में आवेदक की प्रॉपर्टी है, उसके न्यायिक क्षेत्र में आने वाले सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में उसे जाना है|
- उसके बाद इलाके के सर्किल रेट्स के आधार पर संपत्ति के मूल्य का आकलन किया जाएगा| (नई स्कीम के तहत मात्र 5000 रुपए स्टांप शुल्क (5000 रुपये स्टांप ड्यूटी) और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री की जा सकेगी।)
- अब वास्तविक मूल्य के साथ सर्किल रेट्स की तुलना की जाएगी। स्टैंप ड्यूटी चुकाने के लिए वास्तविक मूल्य और सर्किल रेट्स जो लागू होगा|
- उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आए मूल्य के गैर-न्याययिक दस्तावेज आपको खरीदने होंगे।
- फिर आपको स्टैंप पेपर्स प्राप्त करना है|
- अब आपको स्टैंप पेपर्स पर डीड तैयार करानी होगी। विषय वस्तु लेनदेन की प्रकृति के मुताबिक बदलती है, जो बिक्री, लीज,गिरवी या पावर ऑफफ अटॉर्नी हो सकती है।
- अब लेनदेन करने वाली पार्टी को डीड रजिस्टर करने के लिए दो गवाहों को लेकर सब रजिस्ट्रार के दफ्तर जाना होगा। जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं, उनके पास फोटो, आईडी प्रूफ इत्यादि होने चाहिए। डीड की ओरिजनल कॉपी, उसकी दो फोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जानी होगी|
- बिक्रीनामा रजिस्टर होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। जिसे दो से सात दिनों के बाद दोबारा सब-रजिस्ट्रार दफ्तर जाकर आप बिक्रीनामा हासिल कर सकते हैं।
- असली बिक्रीनामा रजिस्टर होने के बाद आप रजिस्ट्री की डिटेल और रजिस्ट्रार दफ्तर की तारीख से उसे वेरिफाई भी कर सकते हैं।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप योजना के अंतर्गत ऑफलाइन मोड के जरिये आवेदन कर सकोगे|
ऑनलाइन आवेदन
- दान पात्र संपत्ति ट्रांसफर योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं|
- उसके लिए उन्हे आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको आवेदन करे के विकल्प पे किलक करना होगा|
- फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
- इस फॉर्म मे आपको सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको अंत मे सबमिट के बटन पे किलक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन मोड के जरिये आवेदन कर दिया जाएगा|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|