सिलाई-टेलरिंग लोन योजना | Uttar Pradesh Silai Tailoring Scheme | सिलाई-टेलरिग योजना | How to apply
अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं की सिथति को वेहतर वनाने और उन्हें रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिलाई-टेलरिग योजना को लागु किया है। इस योजना से लाभार्थीयों को सिलाई-टेलरिंग की दुकान खोलने पर ऋण मुक्त ब्याज मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक दशा वेहतर वनेगी और उन्हे रोजगार भी उपलव्ध होगा। सारी जानकारी जानने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – सिलाई-टेलरिग योजना के वारे में।
सिलाई-टेलरिग योजना | Silai Tailoring Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार दवारा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार देने के लिए सिलाई-टेलरिग योजना को शुरु किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 20,000/- रुपये के ऋण पर 10,000/- का अनुदान मिलेगा। मतलव 10,000/- रुपये का ऋण पूर्णतया ब्याज मुक्त होगा। इस ऋण राशी के माध्यम से लाभार्थीअपने घर के नजदीक टेलरिग शॉप खोल सकता है और अपनी आय में सुधार कर सकता है। इस योजना में कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म किया जाएगा। राज्य सरकार दवारा उठाए गए इस कदम से निम्न जाति के वर्ग रोजगार प्राप्त होगा जिससे वे अपनी सिथति को मजबूत कर सकते हैं। लाभार्थी जिला समाज कल्याण विकास कार्यालय में 15 जून तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
उद्देश्य | An Objective
सिलाई-टेलरिग योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रोजगार उपलव्ध करवाना है।
पात्रता | Eligibility
- उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
- अनुसूचित जाति वर्ग के लोग
- बेरोजगार युवक-युवतियां
- निगम की किसी भी योजना में पहले से लाभान्वित लोग योजना के पात्र नहीं होंगे।
आयु सीमा | Age Range
- न्युनतम – 18 वर्ष
- अधिकतम – 35 वर्ष
महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वीपीएल कार्ड
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्बर
लाभ | Benefits
- सिलाई-टेलरिग योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के जरिए अनुसूचित जाति वर्ग बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलव्ध करवाया जाएगा|
- प्रत्येक लाभार्थी को 20,000/- रुपये के ऋण पर 10,000/- का अनुदान मिलेगा। जिसमें उन्हें 10,000/- रुपये के ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।
- राज्य सरकार दवारा मिलने वाली इस धनराशी से लाभार्थी सिलाई-टेलरिग की दुकान खोल सकते हैं।
- इस योजना में कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित लाभार्थीयों को ही प्राथमिकता मिलेगी।
- जो लाभार्थी सिलाई-कढ़ाई का काम जानते हैं उन्हे इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना से लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- इससे बेरोजगारी जैसी समस्या दूर होगी।
सिलाई-टेलरिग योजना के लिए कैसे करें आवेदन | How to apply for Silai Tailoring Scheme
- सिलाई-टेलरिग योजना के लिए आवेन करने के लिए लाभार्थी को जिला समाज कल्याण विकास कार्यालय में जाना है।
- उसके बाद आपको सिलाई-टेलरिग योजना का आवेदन फार्म वहां के अधिकारी से प्राप्त करना है।
- अब लाभार्थी को इस फार्म में दी गई सारी जानकारी भरनी है।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म 15 जून से पहले-पहले जमा करवाना होगा।
- फार्म जमा करवाने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।