Death Certificate मृत्यु प्रमाण पत्र : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन फॉर्म

Death Certificate : जैसे की जन्म प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज है, उसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र भी एक प्रकार का आवश्यक दस्तावेज़ है, जिसे बनाना अब सरकार दवारा अनिवार्य कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होता है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए मृतक का परिवार ही आवेदन कर सकता है। ये आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है| कैसे वनता है मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके लिए क्या पात्रता है और इसको वनाने के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ़ना होगा|  

Death Certificate

Death Certificate

मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है। जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है। जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी दर्ज होती है। यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ही मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जाती है। इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है। इस प्रमाण पत्र को मृत्यु के 21 दिन के अंदर बनवाना होता है। यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है। मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है। यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

मृत्‍यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (ऑनलाइन व ऑफलाइन)

अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होता है। जिसमे इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए मृतक के परिवार दवारा आवेदन किया जाता है| Death Certificate प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवारों दवारा आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये किया जा सकता है। ताकि मृतक के परिवार को योजनाओ व सुविधाओ का लाभ दिया जा सके|

Death Certificate का अवलोकन 

आर्टीकल का नाममृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं
लाभार्थीदेश के नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायता

मृत्यु प्रमाण पत्र वनाने के लिए ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए सुविधा उपलव्ध करवाना

आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटराज्यवार के अनुसार अलग-अलग है|

मृत्यु प्रमाण पत्र के मुख्य बिन्दु 

मृतक के परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयो के चक्कर न काटने पडे, इसके लिए सरकार दवारा ऑनलाइन सुविधा जारी की गई है| वैसे तो ऑफलाइन के जरिये भी आवेदन किया जा सकता है, पर इसमे अधिक समय लगता है, और कभी तो इस दस्तावेज़ को वनाने वाला अधिकारी समय पे कार्यालय नहीं पहुंचता या दुसरे कामो मे वह व्यस्त रहता है| ऐसे मे आवेदक को कई परेशानियों का सामना करना पड्ता है|

उनकी इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार दवारा अब राज्यवार आधिकारिक वेबसाइट को जारी किया गया है| जिसके माध्यम से लाभार्थी घर बैठे अपने राज्य का चुनाव कर विना किसी परेशानी के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| इससे लाभार्थी के समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

Death Certificate का उद्देश्य

मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये आवेदन करना है, ताकि मृतक के परिवार को योजनाओ व सुविधाओ का लाभ मिल सके|

मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता

  • देश के स्थायी निवासी
  • सभी वर्ग के नागरिक
  • आवेदक मृतक का रिश्तेदार या उसके परिवार से सवन्धित होना चाहिए|

Death Certificate प्राप्त करने के लिए जरुरी दस्तावेज़

  1. मृतक का राशन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. पहचान पत्र
  4. आवेदन पत्र
  5. शपथ पत्र
  6. मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो

मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ

  • मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है।
  • इस दस्तावेज़ को मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
  • अब सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • सरकार दवारा मृत्यु प्रमाण पत्र वनाने के लिए राज्यवार वेबसाइट को जारी किया गया है| अब लाभार्थी अपने राज्य का चुनाव कर इस पत्र को वनाने के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेगें|
  • ये प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को प्रदान किया जाता है।
  • इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जाती है|
  • मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लाभार्थी को मृतक की मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर पंजीकरण करवाना होता है।
  • यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन व ऑफलाइन के जरिये आवेदन कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र की मुख्य विशेताएँ

  • सम्‍पति के उतराधिकारी के लिए।
  • पेंशन एवं बीमा आदि के मामलों को निपटाने के लिए।
  • सम्‍पति दावों को निपटाने के लिए।
  • भूमि के नामान्‍तरण के लिए।

Death Certificate Online Registration

  • सवसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • जिसमे आपको Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • जिसमे आपको दी गई सारी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी|
  • उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आपको अंत मे सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपके दवारा मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा|

मृत्यु प्रमाणपत्र की ऑनलाइन स्थिति कैसे चेक करें

  • सवसे पहले लाभार्थी को अपने राज्य की आधिकारिक वेब साइट पर जाना होगा|
  • अब आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए आवेदन संख्या डालनी होगी|
  • उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो प्रमाण पत्र की क्या स्थिति है, वे जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|

Death Certificate Offline Registration

  • सबसे पहले लाभार्थी को जिला कार्यालय में जाना होगा।
  • उसके बाद आपको वहां से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा।

Death Certificate form

  • फिर आपको इस फार्म में पुछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद आपको फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको यह फॉर्म जिला कार्यालय में जमा करवा देना है|
  • उसके बाद आपको आवेदन संख्या प्रदान होगी। इस संख्या के द्वारा आवेदन पत्र की क्या स्थिति है वह आप पता कर सकते है|
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद 21 दिन के अंदर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा|
  • इस तरह आपके दवारा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी|

Death Certificate बनवाने के लिए राज्यवार आधिकारिक वेबसाइट

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आसमClick Here 
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Birth Certificate

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।