दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना | uphwd.gov.in | पूरी जानकारी | कैसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना | UP Divyangjan Shalya Chikitsa Anudan Yojana | शल्य चिकित्सा अनुदान योजना | Shalya Chikitsa Anudan Yojana | पंजीकरण कैसे करें

 

उत्तर प्रदेश सरकार दवारा शारीरिक रुप से कमजोर व्यकितयों को पूरी तरह स्वस्थ करने के लिए दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना को लागु किया गया है। योजना के माध्यम से लाभार्थीयों को शारीरिक रुप से ठीक करने के लिए राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता की जाएगी। क्या है ये योजना,  कैसे मिलेगा योजना का लाभ और आवेदन कैसे किया जाएगा। इसके लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के वारे में।                                             

Divyangjan Shalya Chikitsa Anudan Yojana

 

त्तर प्रदेश सरकार दवारा शारीरिक रुप से विकलांग / दिव्यांगजनों को ऑपरेशन कराने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना को शुरु किया गया है। योजना के तहत दिव्यांगजनों की दिव्यांगता दूर करने के लिए ऑपरेशन होने पर राज्य सरकार दवारा उन्हें 10000/- रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। जिन्में 22 प्रकार के ऑपरेशन से दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचेगा। किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, झांसी मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज तथा मेरठ मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांगजनों की शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया चल रही है। जहां लभार्थीयों को योजना का लाभ उपलव्ध करवाया जा रहा है। जिससे कई लाभार्थी पूरी तरह स्वस्थ भी हो चुके हैं। योजना के मुताविक राज्य सरकार दवारा हर विकलांग / दिव्यांगजन की शारीरिक जांच करवाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि राज्य में हर व्यकित शारीरिक रुप से स्वस्थ वन सके।     

      

दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य

दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग / दिव्यांगजनों को ऑपरेशन कराने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है, ताकि लाभार्थी शारीरिक रुप से स्वस्थ वन सके।       

Divyangjan Shalya Chikitsa Anudan Yojana के लिए पात्रता

  • उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी   
  • कम से कम 05 वर्ष से उत्तर प्रदेश का अधिवासी हो।
  • लाभार्थी को किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।
  • शारीरिक रुप से कमजोर व्यकित    
  • वार्षिक आय रू0 6000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए

दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मेडिकल दस्तावेज
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्वर          

दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लाभ 

  • दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्राप्त होगा।
  • योजना के जरिए शारीरिक रुप से विकलांग व्यकितयों को आप्रेशन या सर्जरी होने पर राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • योजना के माध्यम से लाभार्थीयों को 10000/- रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।  
  • लाभार्थीयों को योजना का लाभ देने के लिए 22 प्रकार की सर्जरी की व्यवस्था की गई है।   
  • योजना से लाभार्थी शारीरिक रुप से ठीक होगें।
  • लाभार्थी आर्थिक रुप से मजबूत वनेगें।    
  • लाभार्थीयों को आप्रेशन / सर्जरी में होने वाली राशी का भुगतान नहीं करना पडेगा।                            

Divyangjan Shalya Chikitsa Anudan Yojana की मुख्य विशेषताएं

  • राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता
  • निर्धन एवं असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करना    
  • विकलांग व्यकितयों को शारीरिक रुप से ठीक करना
  • लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर वनाना।
दिव्यांगजन शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए कैसे करें आवेदन 

  • अब आपको application form की खोज करनी है।

  • उसके बाद आपको  application form   डाउनलोड करना है।
  • डाउनलोड होने के वाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना है।
  • उसके बाद आपको इसमें दी गई सारी जानकारी भरने का साथ आव्श्यक दस्तावेज अटैच करने होगें।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म संबंधित जनपद के जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय दिव्यांग कल्याण विभाग में जाकर जमा करवा देना है।
  • उसके बाद विभाग दवारा आपके भरे हुए फार्म की जांच की जाएगी।
  • सब कुछ सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभ उपलव्ध हो जाएगा।                                               

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।

Last Updated on February 1, 2022 by Abinash

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