राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना | ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

|| राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना | ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | राजस्थान सरकार दवारा राज्य मे किसानों की सिथति मे सुधार लाने के लिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए किसान की खेती करते समय मृत्यु होने पर, अपाहिज हो जाने, शरीर का कोई भी अंग-भंग होने की सिथति मे उसे सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके जीवन स्तर मे सुधार लाया जा सके| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के वारे मे|

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

Rajiv Gandhi krishak Sathi sahayata Yojana

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना को राजस्थान राज्य के किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत किसानी का काम करते समय दुर्घटनावश अंग-भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपये से लेकर 5,000/- रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी| जिस किसान की दुर्घटना हुई है, वह इस राशि का उपयोग अपने उपचार के लिए कर सकेंगे और जिस किसान की मृत्यु हो गई है, उनके परिवारवालों को सरकार दवारा मदद पहुचाई जाएगी| राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लाभार्थी ऑनलाइन मोड के जरिए प्राप्त कर सकेंगे| पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ योजना

Overview of the Krishak Sathi Sahayata Yojana

योजना का नामराजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
किसके दवारा शुरू की गईराजस्थान सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के किसान
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायतासरकार दवारा वित्तिय सहायता उपलव्ध करवाना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटrajkisan.rajasthan.gov.in

कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को खेती करते समय मृत्यु होने पर, अपाहिज होने या शरीर का कोई भी अंग-भंग होने पर सरकार दवारा आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए पहुचाना है|

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि

  • मृत्यु होने पर – 2,00,000/- रूपए
  • शरीर के 02 अंग कटने पर जैसे हाथ पाँव या आँख आदि के लिए  – 50,000/- रु
  • रीढ की हड्डी टूटने या सर पर चोट लगने पर – 50,000/- रुपए
  • पुरुष अथवा महिला के बालो की डी – स्केल्पिंग होने पर – 40,000/- रुपए
  • पुरष अथवा महिला के बालो की आंशिक डी स्केल्पिंग होने पर – 25,000/- रूपए
  • एक अंग जैसे हाथ, पांव, आँख आदि अंग भंग होने पर – 25,000/- रूपए
  • 04 ऊँगली के कट जाने पर – 20,000/- रूपए
  • 3 ऊँगली कट जाने पर – 15,000/- रुपए
  • 02 ऊँगली कट जाने पर 10,000/- रूपए
  • 01 ऊँगली कट जाने पर – 5,000/- रूपए
  • मंडी प्रागण में कार्यरत हमला / पल्लेदार / मजदुर को किसी प्रकार का फेक्चर होने पर – 5,000/-रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है|

योजना के अंतर्गत अब तक किसानों के बैंक खातों मे किया जाने वाला भुगतान

  • राज्य सरकार दवारा 04 वर्षों मे 10237 किसानों को मंडी समितियों के जरिए 151 करोड 92 लाख 03 हजार रूपए का भुगतान किया गया है|
  • जिसमे से दिसम्वर 2018 से मार्च 2019 तक 989 किसानों को 181,98 लाख रूपए
  • वर्ष 2019-20 मे 2981 किसानों को 50 लाख रूपए
  • वर्ष 2020-21 मे 2275 किसानों को 34,57.10 लाख रूपए
  • वर्ष 2021-22 मे 2806 किसानों को 10 लाख रूपए
  • वर्ष 2022-23 मे अब तक 1186 किसानों को 35 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई है| (जनवरी 2023-दिसम्वर 2023 तक किसानों की संख्या मे इजाफा होगा, जिसकी जानकारी किसानों को लाभ मिलने के बाद उपलव्ध होगी|)

Krishak Sathi Sahayata Yojana का क्रियान्वयन

कृषक साथी सहायता योजना का क्रियान्वयन मंडी समिति दवारा किया जाएगा। जिसमे से आवेदक को दुर्घटना घटित होने के 6 माह के भीतर अपने नजदीकी मंडी समिति कार्यालय में जाकर योजना के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आवेदक दवारा आवेदन 6 महीने बाद किया जाता है, तो आपको विलंब का ठोस कारण बताते हुए आवेदन जमा करना होगा। यह समय सीमा अधिकतम 3 महीने तक निदेशक द्वारा तथा 6 महीने तक राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगर इसके बाद भी आवेदन मे देरी होती है, तो आवेदन पत्र को निरस्त माना जाएगा और आवेदक योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएगा|

राजस्थान कृषक साथी सहायता योजना के लाभ

  • राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ राज्य के किसानों को प्रदान किया जाएगा|
  • इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य में लगे किसान, मंडी में कार्य पल्लेदार, कुआं खोदते समय, ट्यूबवेल से सिंचाई करते समय, बिजली करंट लगना, विद्युत तारों से करंट लगना, में खेत में रसायनिक छिड़काव करते समय, मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
  • मंडी परिसर में ट्रैक्टर ट्राली पलटने, बैल गाड़ी पलटने, धांग लगाते समय किसान की मृत्यु अथवा विकलांगता होने पर मंडी परिसर में कार्यरत हलाल, पल्लेदार, मजदूर मंडी आते जाते समय दुर्घटना होने पर सरकार दवारा सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे|
  • राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि यंत्रों से कृषक अथवा मजदूर पुरुषों एवं महिलाओं के मशीनों से फंसने के कारण दुर्घटना होने पर, खेत में काम करते समय जहरीले सांप द्वारा काटने या किसी जानवर द्वारा मारने पर विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है|
  • इसके अलावा कृषि कार्य करते समय, आकाशीय बिजली गिरने पर मृत्यु अथवा विकलांगता होने पर पेड़ों की कटाई छटाई करते समय दुर्घटना होने पर भी इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा|
  • आवेदक की मृत्यु होने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज करानी होगी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के परिवार को सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी|
  • दुर्घटना की स्थिति में घायल होने पर जिस अस्पताल में आवेदक का इलाज होगा वहां के डॉक्टर की रिपोर्ट, इलाज की पर्ची आदि दिखानी होगी, तभी आवेदक को राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत मृत्यु की सिथति मे 2 लाख रूपए और शरीर के अंग-भंग होने की सिथति मे 50,000 से 5,000/- रूपए की राशी सरकार दवारा दी जाएगी|
  • आवेदक को दी जाने वाली ये राशी सीधे उनके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी|
  • राजस्थान कृषक साथी सहायता योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए किया जाएगा|

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की मुख्य विशेषताऐं

  • किसानों को सरकार दवारा मृत्यु की सिथति मे और शरीर के अंग-भंग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • किसानों को आवेदन करके मिलेगा योजना का लाभ
  • सफलतापूर्वक आवेदन होने पर ही किसानों को योजना का लाभ निर्धारित तिथि तक प्रदान किया जाएगा|
  • योजना का लाभ आवेदक एक वार ही प्राप्त कर सकेंगे|
  • ये योजना किसानों को आर्थिक रुप से मजबूत करेगी|
  • इस योजना से किसानों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाया जाएगा|

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • लाभार्थी किसान होना चाहिए|
  • कृषि कार्य में संलग्न होने वाले दुर्घटना ग्रसित किसान
  • आवेदक की आयु 5 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • चिकित्सक का प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • पुलिस FIR
  • पंचनामा तथा इलाज की पर्ची
  • दवाइयों के बिल
  • पुनर्विवाह संबंधी प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र 
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो

Krishak Sathi Sahayata Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन

  • आवेदक को सवसे पहले अपने नजदीकी कृषि कार्यालय मे जाना होगा|
  • उसके बाद आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है|
  • अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी|
  • फिर आपको जरूरी दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने होंगे|
  • सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फार्म सवंधित कार्यालय मे जाकर जमा करव देना है|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक ऑफ़लाइन आवेदन कर दिया जाएगा|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरुर करे|