[पंजीकरण] छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022 | विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन आवेदन फॉर्म
|| CG Pension Yojana | छत्तीसगढ़ पेंशन योजना | विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन | Chhattisgarh Pension Yojana Eligibility | CG Pension Scheme Application Status || छत्तीसगढ़ सरकार दवारा राज्य मे आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन योजना को लागू किया गया है| जिसके अंतर्गत प्रदेश के विकलांग, विधवा और वृद्धाओं को जीवन यापन हेतु सरकार दवारा हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है| जिसकी सहायता से पात्र लाभार्थीयों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा, तो आइए जानते हैं – छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के वारे मे|
Chhattisgarh Pension Yojana
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के हितो का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ पेंशन योजना को शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से सरकार द्वारा पात्र लाभार्थीयों को हर महीने ₹350 से लेकर ₹500 तक की पेंशन प्रदान की जाती है। इस राशि का भुगतान राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग द्वारा किया जाता है | CG Pension योजना के अंतर्गत 7 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की गई है। जिनका लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
Chhattisgarh Pension Yojana Registration Process
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन किया जाएगा| आवेदन प्राप्त होने के बाद अर्बन बॉडी या फिर विलेज पंचायत के माध्यम से आपकी आवेदन को ULB या जनपद पंचायत में भेजा जाएगा। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी एवं जनपद पंचायत के माध्यम से आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। अगर आप योजना के लिए पात्र हैं, तभी आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के मुख्य पहलु
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना को गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया है। जिसके माध्यम से नागरिको को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है | पेंशन की राशि लाभार्थीयों को उनके बैंक खाते मे सीधे जमा की जाती है| जिसकी मदद से छत्तीसगढ़ के सभी वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा महिलाएं पेंशन प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर अच्छे से कर सकेंगे। इस योजना से प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का अवलोकन
योजना | छत्तीसगढ़ पेंशन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार दवारा |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी |
पेंशन राशि | ₹350 से ₹500 |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sw.cg.gov.in/en |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के प्रकार
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थीयों को पेंशन प्रदान की जाती है| इस योजना के 07 प्रकार हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है –
1.चीफ मिनिस्टर पेंशन योजना
चीफ मिनिस्टर पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस जिसके माध्यम से सभी वृद्ध नागरिकों एव परित्यक्त महिलाओं को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। जव्कि विधवा महिलाओं के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन करने की आयु सीमा 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा रखी गई है। योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा हर महीने पात्र लाभार्थीयों को ₹350 पेंशन प्रदान की जाएगी।
2. प्लीसेंट सपोर्ट योजना
प्लीसेंट सपोर्ट योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा एवं डिजर्टेड महिलाओं को 350 रूपए प्रति माह पेंशन का भुगतान सरकार दवारा किया जाता है और योजना के कार्यान्वयन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाता है। इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाएगा। वे सभी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा है वह सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
3. सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना
सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले विकलांग व्यक्तियों को सरकार दवारा 350 रूपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 6 से 17 वर्ष के बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब वह स्कूल जाते हो। इसके अलावा 40% या फिर 40% से ज्यादा विकलांगता होने पर ही 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिकों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 350 रूपए की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा और योजना के कार्यान्वयन का खर्च राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध नागरिकों को सरकार की तरफ से ₹350 प्रति माह से लेकर ₹650 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच है तो उसे ₹350 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा और अगर उसकी आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से ज्यादा है तो उसे ₹650 का भुगतान पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कार्यान्वयन का खर्च राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
वे सभी नागरिक जो 80% या फिर 80% से ज्यादा विकलांग है उनको इंदिरा गांधी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों को ₹500 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह पेंशन के रूप में सरकार दवारा प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच रखी गई है | लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि में 300 रूपए केंद्र सरकार द्वारा एवं ₹200 रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी|
7. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
इस योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार मे आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो। ऐसे मे सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को ₹20000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता
योजना का नाम | वित्तीय सहायता |
चीफ मिनिस्टर पेंशन योजना | 350 रूपए प्रति माह |
प्लीसेंट सपोर्ट योजना | 350 रूपए प्रति माह |
सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना | 350 रूपए प्रति माह |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 350 रूपए प्रति माह (केंद्र सरकार का योगदान 300 रूपए और राज्य सरकार का योगदान 50 रूपए) |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 350 रूपए प्रति माह – 60 से 79 वर्ष की आयु के लिए (केंद्र सरकार का योगदान 200 रूपए व राज्य सरकार का योगदान 150 रूपए) 650 रूपए प्रति माह – 80 वर्ष व 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए (केंद्र सरकार का योगदान 500 रूपए व राज्य सरकार का योगदान 150 रूपए) |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना | 500 रूपए प्रति माह (केंद्र सरकार का योगदान 300 रूपए व राज्य सरकार का योगदान 200 रूपए) |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | 20000 रूपए की एकमुश्त राशि |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के लिए पात्रता
योजना का नाम | पात्रता |
चीफ मिनिस्टर पेंशन योजना | · लाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए। · आवेदक की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। · योजना का लाभ 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा की आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं द्वारा भी उठाया जा सकेगा। · ग्रामीण क्षेत्रो के लिए आवेदक का नाम SECC लिस्ट 2011 में होना चाहिए। |
प्लीसेंट सपोर्ट योजना | · लाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए। · विधवा महिला की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए। · डिजर्टेड महिला की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा रखी गई है । |
सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना | · लाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होने चाहिए। · योजना का लाभ उन विकलांग बच्चों द्वारा भी उठाया जा सकेगा, जिनकी आयु 6-17 वर्ष के बीच है। · केवल 6 से 14 वर्ष की आयु वाले विकलांग बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जो स्कूल जाते हैं। · इसके अलावा 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिकों के द्वारा भी 40% या 40% से अधिक विकलांगता होने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | · योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए । · आवेदक विधवा महिला होनी चाहिए। · आवेदक की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | · आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए| · इस योजना का लाभ 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है। |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना | · आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए। · योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। · आवेदक की विकलांगता 80% या 80% से ज्यादा होनी चाहिए। |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | · योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। · आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए। · योजना का लाभ केवल वही परिवार उठा सकेंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं एवं उनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है। · मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को सरकार दवारा आर्थिक सहायता हर महीने पेंशन के रूप मे प्रदान करना है।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको सेवाएँ के विकल्प पे किलक करना है|
- उसके बाद आपको समाजिक सहायता कार्यक्रम के विकल्प पे किलक करने के वाद कई ओप्शन आपको दिखाई देंगे|
- जैसे कि – मुख्यमंत्री पेंशन योजना
- समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- सुखद सहारा योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- अब आपको अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर दिए गए फार्म को डाउनलोड करना है| उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है|
- इस प्रक्रिया के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी जैसे – नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आदि दर्ज करनी होगी|
- उसके बाद आपको फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा|
- सभी जानकरी भरने के पश्चात एक बार फॉर्म को आपको दोबारा पढ़ लेना है| अगर आपके दवारा फार्म मे किसी भी प्रकार की गलती हुई है, तो उसे आपको ठीक करना है|
- इस प्रक्रिया के बाद आपको ये फॉर्म समाज कल्याण विभाग में जमा करवा देना है|
- फार्म जमा करवाने के पश्चात आधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जायेगा।
- जिसके बाद ही आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको स्थिति एवं पावती प्राप्त करें के विकल्प पे किलक करना है|
- उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलके आएगा|
- जिसमे आपको दी गई सारी जानकारी दर्ज के बाद आपको Search बटन पे किलक कर देना है|
- Search बटन पे किलक करते ही सवन्धित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|
Helpline Number
- 0771-4257801
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आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करें|
Last Updated on August 11, 2022 by Abinash