कॉयर उद्यमी योजना 2022 | CUY : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | एप्लीकेशन फॉर्म

 

|| Coir Udyami Yojana | Coir Udyami Scheme Registration | CUY Scheme Benefits & Eligibility || कॉयर उद्यमी योजना (CUY) भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रमुख योजना है जिसके द्वारा कॉयर निर्माण यूनिट्स की स्थापना हेतु उद्यमियों को परियोजना में होने वाले मुनाफे के लिए सब्सिडी के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है| जिससे लाभार्थी आसानी से अपना बिजनेस चला सकते हैं| कैसे मिलेगा इस योजनया का लाभ और इसके अंतर्ग्त आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढनया होगा| तो आइए जानते हैं – कॉयर उद्यमी योजना के वारे मे|

Coir Udyami

 

कॉयर उद्यम क्या है ?

कॉयर नारियल से मिलने वाला एक प्राकृतिक फाइबर है| कॉयर फाइबर को नारियल के भूसे से निकाला जाता है| जिसका इस्तेमाल कालीन, ब्रश और गद्दे जैसे उत्पादों के लिए किया जाता है| आपको बता दें कि यह एक रेशेदार पदार्थ होता है जिसे नारियल के कठोर आंतरिक शरीर और बाहरी शरीर के बीच से निकाला जाता है|

योजना से जुडे उद्योग

  • जूट ब्रश
  • फर्श की चटाई या टाट
  • देहली
  • सीट गद्दा
  • फोम के गद्दे
  • अन्य छोटे कार्यों का बड़ा व्यवसाय, जैसे सुतली, रस्सी आदि बनाने का व्यवसाय आदि।

योजना का अवलोकन

योजना का नामकॉयर उद्यमी योजना
किसके दवारा शुरू की गईभारत सरकार दवारा
लाभार्थीदेश के जूट उद्यमी
प्रदान की जाने वाली सहायताजूट उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटwww.coirservices.gov.in

Coir Udyami Yojana

कॉयर उद्यमी योजना की शुरुआत बिजनेस शुरू करने और आय मे सुधार लाने के लिए भारत सरकार दवारा की गई है| जिसके अंतर्गत सरकार एक बिज़नेस को चलाने के लिए सरल शर्तों पर लोन उपलब्ध कराती है। जिसमे से सरकार 40 % से 50 % तक कम ब्याज रेट पर लोन की अनुवृत्ति लाभार्थी को प्रदान करती है। इस योजना के तहत बनाये गए उत्पादों को बोर्ड द्वारा उन्नत किया जाता है| जिसमे लाभार्थी 10 लाख रूपये तक की क्रेडिट लिंक्ड अनुवृत्ति प्राप्त कर सकता है| जिसके लिए बैंक दवारा 7 वर्ष के लिए लोन को उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि लाभार्थीयों को ऋण का भुगतान करने मे परेशानी न हो|

योजना के मुख्य पहलु

  • कॉयर उद्यमी योजना से कॉयर उद्योग के क्षेत्र में कॉयर फाइबर की उत्पादकता में सुधार लाने और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाया जाएगा| इसके साथ ही कॉयर उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाएगा|
  • नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा की जाएंगे|
  • श्रमिकों की आमदनी को बढ़ावा देने और उत्पाद की उत्पादकता मे सुधार लाया जाएगा|
  • नारियल की भूसी का उपयोग, कॉयर फाइबर और कॉयर उत्पादों के लिए किया जाएगा|
  • महिला सशक्तिकरण को वढावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए भी अधिक रोजगार के अवसर प्रदान होंगे|
  • कॉयर उद्योग में लगे उत्पादकों एवम् श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त वनाया जाएगा|
  • इस योजना से विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों का विकास किया जाएगा|
  • नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण युवाओं को कॉयर उद्योग की ओर आकर्षित करना और उन्हें इस उद्योग का संपूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा|

1

कॉयर उद्यमी योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य कॉयर इकाइयों की स्थापना की लागत में होने वाली सम्पूर्ण लागत में से सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करना है| ताकि देश में कॉयर उद्योग के विकास को और अधिक सुविधाजनक बनाना जा सके|

कॉयर उद्यमी योजना के लाभ

  • इस योजना में उद्योगपति को कॉयर और कॉयर उत्पादों के उत्पादन व प्रसंस्करण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा|
  • उद्योगपति इस योजना से मिलने वाले ऋण के द्वारा अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकेंगे|
  • परियोजना की लागत एवं कार्यशील पूंजी की लागत 25% से अधिक नहीं होगी|
  • इस योजना से केंद्र सरकार देश में सूक्ष्म और छोटे स्तर की कॉयर यूनिट्स के निर्माण को सहायता प्रदान होगी|
  • शुरुआत में आवेदक को सम्पूर्ण लागत का केवल 5% का ही भुगतान करना होगा|
  • परियोजना में होने वाली सम्पूर्ण लागत में से आवेदक को सरकार द्वारा 40% की सब्सिडी दी जाएगी|
  • शेष 55% की सब्सिडी आवेदक को रियायती शर्तों के द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी|
  • परियोजना में कार्यशील पूंजी के लिए ऋण और सब्सिडी को छोड़कर हर प्रकार की लागत के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है|

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • कॉयर निर्माण यूनिट स्थापित करने के इच्छुक व्यवसायी लोगों को योजना से जोड़ना
  • कॉयर निर्माण यूनिट्स की स्थापना के लिए उद्यमियों को परियोजना में होने वाली लागत के लिए सब्सिडी के द्वारा सहायता प्रदान करना
  • कॉयर उद्योग के क्षेत्र में कॉयर फाइबर की उत्पादकता में सुधार लाना
  • रोजगार के अवसर पैदा करना
  • पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाना|

कॉयर उद्यमी योजना के लिए पात्रता

  • कयर उद्योग के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं, जो कयर रेशे उत्पादों का उत्पादन करती हैं|
  • व्यक्ति, व्यवसाय, गैर-लाभकारी संगठन, संस्थान, उत्पादन सहकारी समितियां, संयुक्त देयता समूह और धर्मार्थ ट्रस्ट जो 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, वे सभी पात्र हैं|
  • आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • MSME पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • समुदाय प्रमाण पत्र
  • कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के मामले में उपयुक्त पंजीकरण दस्तावेज
  • कॉयर निर्माण इकाई के लिए प्रस्तावित स्थान के संपत्ति दस्तावेज
  • कॉयर उद्योग के अनुभव का प्रमाण पत्र
  • EDP (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) द्वारा जारी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
  • औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र (DIC द्वारा जारी).
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • मोबाइल नम्वर

कॉयर उद्यमी योजना के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • यदि प्राप्तकर्ता एक गैर-व्यक्तिगत आवेदक है, तो संगठन के उपनियमों की प्रमाणित प्रति को आवेदन के साथ शामिल किया जाना चाहिए।
  • आवेदक को बिना सब्सिडी के बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के लिए स्वीकृत कार्यशील पूंजी चक्र और आवश्यकताओं की पूरी रिपोर्ट देनी होगी।
  • आवेदक को उपयुक्त कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा यदि वे एक विशिष्ट जाति से संबंधित हैं।
  • आवेदक को भवन, उपकरण और पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लिए एक व्यापक लागत अनुमान प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
  • यदि आवेदक एक व्यक्ति है, तो उन्हें कीक KYC दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें पहचान और पते का सत्यापन शामिल होना चाहिए|
  • आवेदक को पूंजीगत व्यय, मशीनरी और भवन सहित परियोजना के होने वाली लागत का संपूर्ण विवरण देना होगा|
  • यदि आवेदक बिना सब्सिडी के बैंक से कार्यशील पूंजी द्वारा ऋण प्राप्त करना चाहता है तो उसे कार्यशील पूंजी की विस्तृत रिपोर्ट जमा करवानी होगी|

कॉयर उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने हेतु संस्थान

  • कॉयर बोर्ड कार्यालय
  • जिला औद्योगिक केंद्र
  • कॉयर प्रोजेक्ट कार्यालय
  • पंचायती राज संस्थाएँ
  • कॉर्ड बोर्ड द्वारा अनुमोदित नोडल कार्यालय

कॉयर उद्यमी योजना के लिए कैसे करे ऑनलाइन आवेदन 

Coir Udyami Scheme Online

  • अब आपको CUY के सेकशन मे जाना होगा|
  • इस सेकशन मे आपको Apply Now के बटन पे किलक कर देना है|
  • अब आपको New Login Registration के विकल्प पे किलक करना है| 

Coir Udyami Scheme reg

  • फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलके आएगा|

Coir Udyami Yojana

  • इस फॉर्म मे आपको पुछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है|
  • सारी प्रक्रिया हो जाने के वाद आपको Confirm के बटन पे किलक कर देना है|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|

Login कैसे करे

  • सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा| 
  • अब आपको CUY के सेकशन मे जाना होगा|
  • इस सेकशन मे आपको Apply Now के बटन पे किलक कर देना है|
  • अब आपके सामने Login Form खुल जाएगा|

Coir Udyami Yojana login

  • इस फॉर्म मे आपको User Name/ Password/ capcha Code दर्ज करके Sign In कर देना है|
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकोगे|

कॉयर उद्यमी योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करे

  • सबसे पहले लाभार्थी को योजना सवनधित कार्यालय मे जाना होगा|
  • उसके बाद आपको वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करना है और इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है|
  • अब आपको इस फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करने हैं|
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको ये फार्म सवनधित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप योजना के अंतर्गत ऑफ़लाइन मोड के जरिए आवेदन कर सकेंगे|

हेल्पलाइन नम्वर

  • 91-484-2351807,
  • 91-484-2351788,
  • 91-484-2351954

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|