Gramin Bhandaran Subsidy Yojana : देश के किसानों की स्थिति को बेहतर और उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना को लागू किया गया है। जिसके जरिए कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण करने में किसानों सहित कृषि से जुड़ी संस्थाओं की मदद करने के लिए सरकार की ओर से ऋण दिया जाता है साथ ही इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है। लाभार्थियों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ और आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं – ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना के बारे मे।
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana 2024
ग्रामीण भंडारण योजना एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण और नवीनीकरण की दिशा में काम करती है। जो किसानों को उनकी धारण क्षमता बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। किसानों को योजना का लाभ देने और फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण हेतु सरकार दवारा ऋण प्रदान किया जाता है। जिसके जरिए किसानों को लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है | इन गोदामों का निर्माण किसान खुद भी कर सकते हैं |
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana का अवलोकन
योजना का नाम | ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | भारत सरकार दवारा |
लाभार्थी | देश के किसान |
प्रदान की जाने वाली सहायता | भंडार ग्रह प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.nabard.org/ |
ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को भंडार ग्रह प्रदान करना है, ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें।
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana के लाभार्थी
- किसानों के समूह /उत्पादकों के समूह/किसान
- व्यक्ति
- स्वयं सहायता समूह
- गैर सरकारी संगठन
- कम्पनियां
- सहकारी संगठन
- प्रतिष्ठान
- कृषि उपज विपणन समिति
- निगम
- परिसंघ
- स्वाधिकारी फर्म्स /स्वाधिकारी फर्म्स
योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी विवरण
- ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना के तहत अनुसूचित जाति/ जन-जाति के उद्यमियों और इन समुदायों के सम्वधित सहकारी संघठन, पूर्वोत्तर राज्य और पर्वतीय क्षेत्रो में स्थित परियोजनाओ के मामले में योजना कि पूंजी का लगत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 3 रुपए तय की गई है|
- अगर किसान किसी सहकारी संघठन से संवध रखता है या किसान स्नातक है तो उस स्थिति में पूंजी की लागत का 25 % लाभार्थी को सब्सिडी के रूप में मिलेगा। जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रूपये होगी।
- अन्य सभी श्रेणियो के कम्पनियों, व्यक्तियों व निगमों को योजना की पूंजी की लागत का 15% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा | जिसकी अधिकतम सीमा 1.35 करोड़ रूपये होगी |
- अगर गोदामों का निर्माण NCDC की मदद से किया जा रहा है तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में लाभार्थी को प्रदान किया जायेगा |
ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना में सब्सिडी मिलने का आधार
- भीतरी सड़क
- चार दिवारी
- पैकेजिंग
- ग्रेडिंग
- प्लेटफार्म
- गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
- अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
- गुणवत्ता प्रमाणन
- वेयरहाउसिंग सुविधाएं आदि
ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना के लिए पात्रता
- देश के स्थायी निवासी
- किसान भाई
- कृषि से जुड़े संगठन
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना में भण्डारण की क्षमता
अगर लाभार्थी योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो गोदामों की न्यूनतम क्षमता 100 टन तथा अधिकतम क्षमता 30,000 टन होनी चाहिए | अगर गोदामों की क्षमता 100 टन से कम है और 30,000 टन से ज्यादा है तो ऐसी सिथति मे लाभार्थी को योजना की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा | पर्वतीय क्षेत्रो की वात की जाए तो वहां पर इन गोदामों की 25 टन क्षमता पर सब्सिडी प्रदान की जाती है | कुछ विशेष मामलों में 50 टन पर भी सब्सिडी लाभार्थी को दी जाती है | योजना में दी जाने वाली लोन की अवधि 11 वर्ष निर्धारित है, मतलव लाभार्थी को 11 साल में यह लोन चुकाना होगा।
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana की पूंजी लागत का विवरण
- 1000 टन क्षमता के गोदामों के लिए – जो बैंक ऋण प्रदान करता है उसके द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत/ वास्तविक लागत या 3500 रूपये प्रति टन भण्डारण क्षमता की दर इनमे जो भी कम हो वह निर्धारित होगी|
- 1000 टन से अधिक क्षमता के गोदामों के लिए – जो बैंक ऋण प्रदान करेगा उसके द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत / वास्तविक लागत या 1500 रूपये प्रति टन भण्डारण क्षमता की दर इनमे जोभी कम हो वह तय की जाएगी|
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana के मुख्य बिन्दु
- आवेदक के पास खुद की जमीन होनी चाहिए।
- आवेदक को वैज्ञानिक भण्डारण का निर्माण करना होगा |
- गोदामों का निर्माण इंजीनियरिंग के अनुसार किया जाएगा |
- भंडारण गृह की क्षमता का निर्णय आवेदक पर निर्भर करेगा |
- लाभार्थी अपनी इच्छा से जहां पर गोदाम लगाना चाहते है वहां पर लगा सकते है |
- गोदाम की हाइट 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए |
- गोदाम का निर्माण नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर होना चाहिए |
- अगर किसी गोदाम की क्षमता 1 हजार टन से ज्यादा होती है तो उस सिथति मे लाभार्थी को CWC से मान्यत लेनी होगी |
- भंडार गृह मे खिड़कियाँ ,रोशनदान, दरवाजे आदि होने चाहिए |
- गोदामों में जल निकासी ,पक्की सड़क ,सुरक्षा व्यवस्था ,सामान लेने ले जाने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए |
ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना के लाभ
- ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना का लाभ देश के किसान भाइयों व कृषि से जुड़े संगठनो को मिलेगा।
- योजना के जरिए किसानो की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा।
- किसानो को वेहतर मुल्य मिलेगा।
- किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए सरकार दवारा लोन प्रदान किया जाएगा, जिसके जरिए लाभार्थीयो को लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी।
- लाभार्थी को 11 साल में यह लोन चुकाना होगा।
- लाभार्थीयो को दी जाने वाली लोन राशि उनके बैंक खाते मे सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना से लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- किसानो की आय मे भी सुधार होगा।
- लाभार्थीयो को योजना के जरिए आत्म-निर्भर व सशक्त वनाया जाएगा।
ग्रामीण भंडारण सब्सिडी योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
- स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
- स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
- कमर्शियल बैंक
- एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana Registration
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सवसे पहले अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- अब आपको Apply Now के बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में दी गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आव्श्यक दस्तावेज भी अटैच करने होगें।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद लाभार्थी को अंत मे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है।
- इस तरह लाभार्थी का ग्रामीण भंडारण योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।
Gramin Bhandaran Subsidy Yojana हेल्पलाइन नम्वर
अगर लाभार्थी को योजना के संवध मे या फार्म भरते हुए किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड रहा है, तो आप दिए गए नंवर पर संपर्क कर सकते हैं –
- Helpline Number- 022-26539350
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।