Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2024 : पंजीकरण, एप्लीकेशन स्टेटस

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दवारा राज्य के नागरिको को मालिकाना हक देने के लिए शहरी निकाय स्वामित्व योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान व दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। कैसे मिलेगा योजना का लाभ, कौन-कौन योजना के लिए पात्र हैं और योजना के लिए आवेदन कैसे होगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के वारे मे।  

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2024

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2024

हरियाणा सरकार दवारा राज्य के नागरिको की भलाई हेतु उन्हे मालिकाना हक प्रदान करने के लिए शहरी निकाय स्वामित्व योजना को शुरु किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य मे फरीदाबाद एवं गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी लोगो को मालिकाना हक प्रदान किए जाएगे, जिनके पास दुकान एवं मकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का है, और वे नागरिक काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं। ऐसे मे योजना का लाभ देने के लिए पात्र लाभार्थीयो को मालिकाना हक कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा।

मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी। वह सभी व्यक्ति जो Shehri Nikay Swamitva Yojana का लाभ नहीं उठाएंगे उनसे मार्केट दर से किराया वसूला जाएगा। योजना के माध्यम से लगभग 25000 लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इससे हरियाणा सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है। योजना का लाभ लाभार्थी ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। 

शहरी निकाय स्वामित्व योजना का अवलोकन

योजनाशहरी निकाय स्वामित्व योजना
किसके दवारा शुरू की गईहरियाणा सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के नागरिक 
प्रदान की जाने वाली सहायतामालिकाना हक प्रदान करना 
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://ulbshops.ulbharyana.gov.in/

Shehri Nikay Swamitva Yojana का उद्देश्य 

सभी निकायों के उन सभी लोगो को मालिकाना हक प्रदान करना है, जिनके दुकान एवं मकान का कब्जे 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक के है। इसके अलावा वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं।

शहरी निकाय स्वामित्व योजना वेब पोर्टल

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा एक वेब पोर्टल को भी लॉंच किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदन करके ही लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकेगें। योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से शुरु हो चुकी है। आवेदन करते समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पंजीकरण

योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन किया जाएगा। जो लाभार्थी योजना के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, उन्हे फार्म भरते समय सारी जानकारी सही-सही भरनी होगी और उन्हे बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि जैसे दस्तावेज भी जमा करने होंगे। हर सप्ताह सोमवार को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल को खोला जाएगा और 1000 आवेदन प्राप्त होने पर पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। योजना का लाभ देने के लिए 3 से 4 माह के अंतर्गत सभी लोगों के आवेदन प्राप्त कर लिए जाएगें। आवेदन प्राप्त होने के 01 माह के अंदर अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई क्लेम या दावे आते हैं तो 1 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी जांच पड़ताल करके मामले का निपटान किया जाएगा। उसके बाद लाभार्थीयो द्वारा डैशबोर्ड पर अपने आवेदन का विवरण देखा जा सकेगा।

अलग तल के लिए होगा अलग शुल्क का भुगतान

योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति दवारा आवंटित भवन के तल या छेत्रफल से अधिक निर्माण किया गया है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को 1000/- रुपये  की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा अगर आवेदक एलोटी या सबलोटी नहीं है लेकिन पॉलिसी की सभी योग्यताएं को उसके दवारा पूरी की जाती हैं तो उस स्थिति में लाभार्थी को 30000/- रुपये की एकमुश्त शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसमे स्थानीय निकाय द्वारा सभी योग्य आवेदकों को 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा और 15 दिन के भीतर निर्धारित राशि के 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करनी होगी। शेष 75% राशि 3 महीने के भीतर आवेदक दवारा जमा की जाएगी। इसके अलावा अगर भवन केवल एक अलोटी के नाम पर है तो उस लाभार्थी को बेस रेट का भुगतान करना होगा।

अगर आवेदक का 2 मंजिला भवन है तो उस परिसिथति में 60 फ़ीसदी भू तल के लिए तथा प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा की जाएगी। तीन मंजिला भवन होने की स्थिति में आवेदक को भू तल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% एवं द्वितीय तल लिए 20% बेस रेट का भुगतान करना होगा। इसके अलावा ऊपरी तल के आवेदक को छत का अधिकार प्रदान किया जाएगा। लेकिन ऊपरी तल के आवेदक को छत पर अतिरिक्त निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना बनाए जाने का प्रावधान है।

मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में मिलने वाली छूट

कब्जे की अवधिकलेक्टर रेट में मिलने वाली छूट

20 साल

20%

25 साल

25%

30 साल

30%

35 साल

35%

40 साल

40%

45 साल

45%

50 या फिर 50 साल से अधिक

50%

Shehri Nikay Swamitva Yojana के लिए पात्रता

  • हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी
  • आवेदक के पास दुकान एवं मकान का कब्जा (अधिकार) 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आव्श्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. स्थायी प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. स्व प्रमाणित पत्र
  6. बिजली व पानी का बिल
  7. उप किराएदारी का समझौता पत्र
  8. किराए की रसीद
  9. रिटर्न
  10. NOC
  11. मोबाइल नंबर
  12. पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ हरियाणा के स्थायी निवासियो को मिलेगा।
  • योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी लोगो को मालिकाना हक प्रदान होगें, जिनके दुकान एवं मकान का कब्जे 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक के है। इसके अलावा वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं।
  • लाभार्थीयो को मालिकाना हक कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा।
  • वे सभी नागरिक जो शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ नहीं उठा सकेगे, उसके लिए उन्हे मार्केट दर से किराए का भुगतान करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान होगी।
  • लगभग 25000 नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा।
  • योजना को सुचारु रुप से चलाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है।
  • लाभार्थी इस पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगें।
  • आवेदन करते समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी भी प्रदान करनी होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत हर सप्ताह सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा।
  • अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।

Shehri Nikay Swamitva Yojana की मुख्य विशेषताएं

  1. राज्य के पात्र नागरिको को सरकार दवारा उन्हे मालिकाना हक प्रदान करना
  2. पात्र लाभार्थीयो को आत्म निर्भर व सशक्त वनाना
  3. लोगो की भलाई व सुरक्षा के लिए सरकार दवारा वेब पोर्टल को लॉंच करना

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Registration

Shehri Nikay Swamitva Yojana

  • अब आपको Register Here वाले विकल्प पे किल्क करना है। 
  • जैसे ही आप इस विकल्प पे किल्क करोगे तो आप अगले पेज मे आ जाओगे।

Shehri Nikay Swamitva Yojana apply online

  • यहां आपको दी गई जानकारी भरने के बाद Generate OTP बटन पे किल्क करना है।
  • अब आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा। आपको इसे OTP बॉक्स में दर्ज कर देना है।
  • अब आपको होम पेज पर जाकर citizen login करना होगा।
  • फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद आपको OTP को OTP बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • फिर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फार्म में पूछी गई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे Submit बटन पे क्लिक कर देना है।
  • इस तरह आपके दवारा शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।

सिटिजन लॉगइन कैसे करें

Shehri Nikay Swamitva Yojana citizen login

  • अब आपको citizen login के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • अब आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको आपके मोबाइल पर भेजे गए OTP को OTP बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह आपके दवारा सिटिजन लॉगइन कर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ULB लॉगिन करने की प्रक्रिया

Shehri Nikay Swamitva Yojana ulb login

  • अब आपको ULB लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • फिर आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपको OTP को OTP बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको login के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह आपके दवारा ULB लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

e-Bhoomi Portal

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।