हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2019 | पूरी जानकारी | ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2019 | Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana

 

हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की घोषणा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 11 सितम्बर 2019 को की गयी है |इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सभी व्यापरियों को कारोबार में होने वाली हानी की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता के रूप में बीमा प्रदान किया जायेगा, इसके अलावा जीएसटी में सभी रजिस्टड व्यापारियों को उनके स्टॉक के अनुसार 5 लाख से 25 लाख रूपये तक का बीमा भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा | जिन व्यापारियों को कारोबार में आग लगने ,चोरी ,बाढ़ और भूकंप आदि का नुकसान हुआ है, तो उसकी पूर्ति हरियाणा सरकार दवारा की जाएगी।

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उद्देश्य | An Objective

हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को कारोवार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हे आर्थिक सहायता के रुप में बीमा प्रदान करवाना है।

लाभ | Benefits

  • हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा।
  • इस योजना में छोटे दुकानदार, खुदरा व्यापारी, छोटे और मध्यम व्यापारी शामिल किए गए हैं।
  • इस योजना का लाभ उन व्यापारियों को दिया जाएगा, जिनके कारोवार में कारोबार में आग लगी हो, चोरी हुई हो, बाढ़ या भूकंप से नुकसान हुआ हो।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार दवारा लाभार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना में 1 ,58 , 067 व्यापारी शामिल किए गए हैं जो 20 लाख रूपये तक का हर साल कारोबार करते हैं, ऐसे में उनके माल की क्षति होने पर 5 लाख तक का बीमा राज्य सरकार दवारा प्रदान किया जायेगा।
  • 20 से 50 लाख रूपये तक का कारोबार करने वाले 48 ,164 व्यापारियों को 10 लाख तक का बीमा राज्य सरकार दवारा किया जाएगा।
  • 50 लाख से 1 करोड़ तक का कारोबार करने वाले 33 ,453 व्यापारियों को 15 लाख रुपये तक का बीमा किया जाएगा।
  • 1 करोड़ से 1 .5 करोड़ तक का सालाना कारोबार करने वाले 16 ,763 व्यापारियों को 20 लाख तक का बीमा प्रदान किया गया है।
  • इसके अलावा 1 .5 करोड़ से ज़्यादा सालाना कारोबार करने वाले 56 ,645 व्यापारियों को 25 लाख तक का बीमा राज्य सरकार दवारा करवाया जाएगा।
  • इस योजना से अब तक 3.13 लाख लाभार्थियों को रजिस्टड किया गया है।
  • जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को ही इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत सालाना दिया जाने वाला प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा और व्यापारियों को बीमा राशि फ्री में दी जाएगी |

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महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Document

  • आधार कार्ड
  • पैनकार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आखरी टेक्स रिसर्च की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana

NOTE : हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। जब आपको अधिकारिक वेव्साइट और लिंक दिया जाएगा, तव आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होगें। लेकिन फिर भी ह्म आपको ये वता सकते हैं कि आवेदन कैसे होता है।

  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक सवसे पहले अधिकारिक वेव्साइट पे जाएं।
  • अब आपको “हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना” लिंक की खोज करनी है।
  • अब आप दिए गए लिंक पर किल्क करें।
  • अब आपको आवेदन फार्म फिल करना है।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पे किल्क करें।
  • यहां किल्क करते ही आपका इस योजना के लिए आवेदन कर दिया जाएगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।