|| मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना | Jharkhand Pashudhan Yojana | Online Registration | Application Form || झारखंड सरकार दवारा राज्य मे किसानों की आय मे सुधार करने के लिए पशुधन विकास योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए किसानों को पशुओं के पालने पर सरकार दवारा श्रेणी के आधार पर अनुदान राशी प्रदान की जाएगी| जिससे राज्य मे पशुपालन को वढावा मिलेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के वारे मे|
Jharkhand Mukhyamantri Pashudhan Yojana
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दवारा राज्य के किसानों के कल्याण के लिए पशुधन विकास योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत किसानों को गाय पालन, बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन, कबूतर आदि पालने पर राज्य सरकार दवारा 50% से लेकर 90% तक अनुदान के रूप मे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है| लाभार्थी किसानों को दी जाने वाली ये आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी| जिससे प्रोत्साहित होकर किसान पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे|
योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला अनुदान
- किसी हादसे के शिकार हुए परिवार की महिला या मजबूर और दिव्यांग महिलाओं को 90% के अनुदान पर 02 दुधारू मवेशी (गाय या भैंस) उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले इसपर सिर्फ 50% अनुदान की व्यवस्था थी।
- इसके अलावा बकरा, सुअर, कुक्कुट पालन, ब्रायलट कुक्कुट पालन और बत्तख-चूजा पालन के लिए भी 50 के बदले 75% अनुदान का लाभ दिया जाएगा|
पशुधन विकास योजना का अवलोकन
योजना का नाम | झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | झारखंड सरकार दवारा |
सवंधित विभाग | ग्रामीण विकास, कल्याण और कृषि विभाग |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
प्रदान की जाने वाली सहायता | पशुपालने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
अनुदान राशि | 50 से 90% तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना – लेटेस्ट अपडेट
पशुधन विकास योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को पशुपालन को वढावा देने के लिए श्रेणी के आधार पर अनुदान के रूप मे आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का कुल बजट
पशुधन विकास योजना के लिए सरकार दवारा 660 करोड रूपए का बजट निर्धारित किया गया है| जिसके आधार पर ही पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
झारखंड पशुधन विकास योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी किसान होना चाहिए|
- आवेदक के पास पशुपालने के लिए स्थान व उपयुक्त सुविधाएं होनी चाहिए|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (अगर लागु हो तो)
- विधवा प्रमाण पत्र (अगर लागु हो तो)
- बैंक खाता
- मोबाइल नम्वर
झारखंड पशुधन विकास योजना के लाभ
- झारखंड पशुधन विकास योजना का लाभ राज्य के किसान भाइयों को प्रदान किया जाएगा|
- जिन नागरिको की रुचि पशुपालने मे होगी, उन्हे इस योजना का लाभ मिलेगा|
- इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को बकरी पालन ,मुर्गी पालन ,सुकर पालन एवं कबूतर पालन के लिए सरकार दवारा अनुदान दिया जाएगा|
- लाभार्थियो को उनकी श्रेणी के आधार पर 50% से 90% तक अनुदान दिया जाएगा|
- योजन के जरिए पात्र नागरिको को मिलने वाले अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खात मे जमा की जाएगी|
- आपको वता दें कि – पशुपालको को पशुधन विकास मिशन के तहत पशु शेड बनवाकर भी दी जाएगी, जिसका खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा |
- झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के जरिए सरकार ने मनरेगा को भी शामिल किया है, ताकि इस योजना का विस्तार अधिक से अधिक किया जा सके|
- सरकारने पशुओ को विभिन प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था, कांके में 69 करोड रुपये की लागत से टीका औषधि उत्पादन केंद्र एवं प्रयोगशाला का निर्माण भी शुरू कर दिया है |
- इस प्रयोगशाला में करीब 1 करोड़ ओषधि टीकों का निर्माण किया जायेगा |
- इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास, कल्याण और कृषि विभाग के द्वारा किया जायेगा |
योजना की मुख्य विशेषताएं
- राज्य मे पशुपालन को वढावा देना
- अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ प्रदान करना
- इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपने पशुओं को आवारा नही छोड़ेंगे|
- ये योजना पशुओं की वेहतरी और किसानों की आमदनी मे सुधार लाएगी|
- नागरिको को पशुपालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा|
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाया जाएगा|
पशुधन विकास योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा |
- उसके बाद आपको वहाँ से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है|
- अब आपको इस फॉर्म मे पुछी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है, और जरूरी दस्तावेज भी फार्म के साथ अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म वहीं पे जमा करवा देना है, जहाँ से आपने ये फॉर्म लिया हुआ था|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|
Last Updated on February 6, 2023 by Abinash