|| Jharkhand Sarvjan Pension Yojana | मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना | Sarvjan Pension Scheme Online Registration | Application Form || झारखंड सरकार दवारा राज्य मे गरीब और वेसहारा नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सर्वजन पेंशन योजना को लागु किया गया है| जिसके माध्यम से सरकार दवारा इन नागरिको को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी, जिससे इनके जीवन स्तर मे सुधार लाया जा सकेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – सर्वजन पेंशन योजना के वारे मे|
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Sarvjan Pension Yojana
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दवारा राज्य मे गरीब नागरिको के कल्याण के लिए सर्वजन पेंशन योजना को शुरू किया गया है| जिसके अंतर्गत प्रदेश के बेसहारा नागरिको को सरकार हर महीने पेंशन प्रदान करेगी| इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक उठा सकेंगे| इसके अलावा इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा नागरिकों, विधवा महिलाओं, 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिकों एवं HIV AIDS पीड़ितों को भी प्रदान किया जाएगा| पहले इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए APL और BPL Ration Card धारी होना अनिवार्य था। पर अब सरकार द्वारा इस अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के दायरे मे लाने के लिए उनके घर जाकर जानकारी को एकत्रित करेगी। उसके बाद लाभार्थियों की एक सूची बनाई जाएगी और उनके आवेदन एकीकृत किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया के बाद ही पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ पाप्त कर सकेंगे|
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि
सर्वजन पेंशन योजना के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता 1000/- रूपए की होगी| जो कि प्रति माह 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
सर्वजन पेंशन योजना का अवलोकन
योजना का नाम | सर्वजन पेंशन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | झारखंड सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | jkuber.jharkhand.gov.in/jpension |
योजना के मुख्य पहलु
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सर्वजन पेंशन योजना के अधीन राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने की योजना पर सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया है| इस योजना के अनुसार मतदाता सूची में अंकित उम्र के आधार पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या एवं वृद्धा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभुकों की जिलावार संख्या की समीक्षा करने पर 15,03,486 लोगो को सर्वजन पेंशन योजना का सीधा लाभ मिलेगा|
जिलेवार के अनुसार मिलेगा लोगो को इस योजना का लाभ
- रांची के 230098,
- खूंटी के 30689,
- गढ़वा के 5660,
- पलामू के 46610,
- लातेहार के 24858,
- लोहरदगा के 7653,
- गुमला के 48628,
- सिमडेगा के 32881,
- चतरा के 20093,
- कोडरमा के 24640,
- हजारीबाग के 106363,
- रामगढ़ के 44476,
- धनबाद के 142045,
- बोकारो के 12527,
- गिरिडीह के 11666,
- पूर्वी सिंहभूम के 154414,
- पश्चिमी सिंहभूम के 65408,
- सरायकेला के 36521,
- देवघर के 46868,
- दुमका के 37034,
- गोड्डा के 55496,
- जामताड़ा के 9776
- साहिबगंज के 56274 व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेसहारा नागरिको को आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाने के लिए उनके खाते मे हर महीने 1000/- रूपए की पेंशन की राशि प्रदान करना है|
मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी गरीब और वेसहारा होना चाहिए|
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के बेसहारा नागरिकों और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं|
- इसके आलवा 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिकों एवं HIV AIDS पीड़ितों को भी इस योजना के दायरे मे लाया जाएगा|
- लाभार्थी के पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
सर्वजन पेंशन योजना के लाभ
- सर्वजन पेंशन योजना को झारखंड सरकार दवारा राज्य के वेसहारा और गरीव नागरिकों के लिए शुरू किया गया है|
- इस योजना के जरिये 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब नागरिकों को सरकार दवारा पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा नागरिकों, विधवा महिलाओं, 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिकों एवं HIV AIDS पीड़ितों को भी प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थीयों को दी जाने वाली पेंशन 1000/- रुपए की होगी|
- जो प्रति माह 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार दवारा अब APL और BPL Ration Card धारी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है|
- इस योजना से राज्य के पात्र नागरिको के जीवन स्तर मे सुधार लाया जा सकेगा|
- अब इस योजना के चलते नागरिको को दैनिक खर्चों की पूर्ती के लिए दूसरो पर निर्भर नही रहना पडेगा|
- इस योजना का लाभ लाभार्थी दवारा अपने जीवन काल मे एक बार ही उठाया जा सकेगा|
- सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये प्राप्त किया जा सकेगा|
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ
- राज्य के पात्र नागरिको को सरकार दवारा हर महीने पेंशन प्रदान करना
- लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
- इस योजना से आवेदक अपनी आर्थिक जरूरतो को पूरा कर सकेंगे|
सर्वजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Sarvjan Pension Yojana के ओप्शन पर किलक करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- फिर आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको Submit के बटन पर किलक कर देना है|
- इस तरह आप सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको प्रखंड विकास अधिकारी के पास जाना है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको आंचल अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- उसके बाद आपको वहाँ से सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- फिर आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी|
- उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा।
- सारी प्रक्रिया अहोने के बाद आपको इस आवेदन फार्म को संबंधित कार्यालय में जमा करवा देना है|
- इस तरह आप सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|