[5000/- Rs.] मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | आवेदन प्रक्रिया | पात्रता व उद्देश्य
|| Baal Aashirwad Yojana | मध्य प्रदेश बाल आशीर्वाद योजना | MP Baal Aashirwad Scheme Registration || मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य के बच्चों के भविष्य को उज्जवल वनाने के लिए बाल आशीर्वाद योजना को लागू किया गया है| इस योजना के माध्यम से बाल आश्रम में रह रहे बच्चों को बाल आश्रम छोड़ने के बाद सरकार दवारा पढाई के लिए आर्थिक मदद की जाएगी, जिससे इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और आगे चलकर इन बच्चों को रोजगार पाना आसान हो जाएगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के वारे मे|
Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दवारा बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हे आत्म-निर्भर वनाने के लिए बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स (आफ्टर केयर) और सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवनयापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता (स्पांसरशिप) दी जायेगी। इस योजना से बच्चों का शैक्षिक विकास होगा और उन्हे पढाई के दौरान सरकार दवारा मदद मिलेगी|
योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता
- योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय 5000/- रुपये प्रतिमाह अधिकतम 01 वर्ष के लिये और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 5000/- रुपये प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिए प्रदान किए जाएंगे|
- साथ ही NEET, JEE या CLAT से पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले केयरलीवर्स को आजीविका व्यय के लिये 5000/- रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है|
- आफ्टर केयर में लाभार्थी को शिक्षा, इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि या 24 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक दी जायेगी।
- स्पॉन्सरशिप में पात्र बच्चों के वैध संरक्षक के संयुक्त खाते में न्यूनतम 01 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष तक 2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना में चिकित्सा सहायता प्रदान की जाने की भी व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के अनाथ बच्चे |
प्रदान की जाने वाली सहायता | शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना| |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों को पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है, ताकि इन बच्चों को पढाई के लिए किसी पर निर्भर न रहना पडे|
मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना
योजना के मुख्य बिन्दु
- बाल आशीर्वाद योजना अनाथ बच्चों को पढ़ाई करने तक आर्थिक मदद प्रदान करती है|
- सरकार दवारा 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले सभी अनाथ बच्चों को चिन्हित करके उन्हे योजना से जोड़ेगी|
- प्रदेश में हर साल 150 से 200 अनाथ बच्चे बाल संस्थाओं से 18 वर्ष की आयु पर निकलते हैं।
- इन बच्चों को सरकार आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकार दवारा मदद पहुचाई जाएगी|
- इस योजना से प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को कवर किया जाएगा|
- 24 साल तक अनाथ बच्चों को सरकार दवारा सहायता दी जाएगी ताकि अनाथ बच्चे अपना भविष्य उज्जवल बना सके।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ प्रदेश के अनाथ बच्चों को प्रदान किया जाएगा|
- योजना के जरिये जिनके माता-पिता का निधन हो गया है और जो अपने रिश्तेदार या संरक्षकों के साथ जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को सरकार दवारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी|
- इसी तरह किशोर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत संचालित बाल देख-रेख संस्थाओं (बालगृह) को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी सरकार दवारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना के जरिये अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी।
- योजना में शामिल होने वाले सभी बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। जिसमे से जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी, ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे।
- 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को चिन्हित करके कार्य योजना तैयार की जाएगी|
- प्रशिक्षण अवधि में लाभार्थी को 5000/- रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह अधिकतम 01 वर्ष के लिए होगी। यह राशि बच्चे एवं उसके रिश्तेदार या संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी|
- प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय या अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश लेने पर अध्ययन अवधि के दौरान 5000/- रूपए से लेकर 8000/- रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फीस शासन द्वारा जमा की जाएगी।
- इसी के साथ आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं का लाभ अनाथ बच्चों को मिलेगा।
- इसके अलावा आजीविका व्यय के लिए लाभार्थीयो को पैसे भी दिए जाएंगे।
MP बाल आशीर्वाद योजना की मुख्य विशेषताएँ
- अनाथ बच्चों को पढाई के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद प्रदान करना
- राज्य के सभी अनाथ बच्चों को योजना का लाभ प्रदान करना
- बच्चों के इलाज की भी व्यवस्था करना|
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त बनाना|
मध्य प्रदेश बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- अनाथ बच्चे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- जिन बच्चों के माता-पिता नही है या उनके माता पिता का निधन हो गया हो। जो अपने से रिश्तेदार या संरक्षक के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- माता-पिता की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
बाल आशीर्वाद योजना के लिए कैसे करे आवेदन
राज्य के जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये आवेदन करना चाहते हैं, उन्हे थोड़ा इंतजार करना होगा| क्योंकि अभी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है| जैसे ही योजना के सवन्ध मे आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तो हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|