|| राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना | Mukhyamantri Bhamashah Pashu Bima Scheme | Bhamashah Pashu Bima Online Registration | Application Form || राजस्थान के मुख्यमंत्री जी दवारा राज्य मे किसानो के हितो का ध्यान रखते हुए भामाशाह पशु बीमा योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से किसानों के पशुओं की दुर्घटना मे मौत होने पर उन्हें सरकार दवारा आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है| ताकि उनकी आर्थिक सिथति को वेहतर वनाया जा सके| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत कैसे किया जाएगा आवेदन| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – भामाशाह पशु बीमा योजना के वारे मे|
Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana
राजस्थान सरकार दवारा आर्थिक रूप से पिछड़े पशुपालन करने वाले किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना को शुरू किया गया है| ताकि किसानों के पशुओं के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। Bhamashah Pashu Bima Yojana के अंतर्गत पशुओं का बीमा करने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसमे से किसानों द्वारा पशुओं का बीमा कराने पर पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु की दशा में सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर आदि जानवरों का बीमा किया जाता है। इस योजना का संचालन राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है| योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड होना चाहिए और उसके दवारा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया होना चाहिए|
भामाशाह पशु बीमा योजना में किस पशु का कितना होगा बीमा
- दुधारू गाय का 40,000 रुपए का बीमा होगा।
- दुधारू भैंस का 50,000 रुपए का बीमा होगा।
- 10 भेड़ 10 बकरी 10 सूअर का 50,000 हजार रुपए का बीमा होगा।
- ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पड़ा का 50,000 हजार रुपए का बीमा होगा।
- इस योजना के तहत एक पशुपालक के द्वारा अधिकतम पांच पशुओं का बीमा किया जा सकता है।
- भेड़, बकरी, सूअर की केटल यूनिट में दस पशु मानते हुए पचास पशुओं का अथवा पांच बड़े पशुओं गाय, भैंस आदि का बीमा किया जा सकेगा।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम | भामाशाह बीमा योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता | आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.rldb.nic.in |
भामाशाह बीमा योजना में कितना देना होगा प्रीमियम
इस योजना के तहत बीमा कराने पर पशुपालको को कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। जिसका विवरण इस प्रकार से है-
- SC/ ST/ BPL वर्ग के पशुपालकों को भैंस का बीमा 413 रुपए प्रीमियम पर 50000/- का बीमा किया जाएगा।
- गाय का 330 की प्रीमियम राशि पर 40000 का बीमा होगा जिसमे से 70% छूट भी शामिल होगी।
- सामान्य वर्ग के पशुपालकों को बीमा की प्रीमियम राशि में 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
- इन पशुपालकों को गाय के बीमा के लिए 550, भैंस के बीमा के लिए 688 रुपए जमा कराने होंगे।
- योजना के तहत देशी, संकर नस्ल के दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, भार ढोने वाले ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पड़ा तथा अन्य पशु बकरी, भेड़ का बीमा अनुदानित प्रीमियम दर पर किया जाएगा।
- भेड़ का बीमा करवाने पर विभाग द्वारा SC/ ST/ BPL वर्ग के पशुपालकों को 80% अनुदान एवं सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 70% अनुदान दिया जाएगा।
- अनुदानित प्रीमियम राशि के अलावा पूरी प्रीमियम राशि पर GST पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- भामाशाह कार्ड
- BPL कार्ड
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के जाति प्रमाण पत्र
- आवेदन फार्म
- कान टैग के साथ जानवर की नवीनतम तस्वीर
योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा किस प्रकार से किया जाएगा
- पशुपालकों को अपने पशुओं को बीमा करवाने के लिए संबंधित पशु चिकित्सालय में पशु बीमा के लिए सूचित करना होगा।
- उसके बाद पशु चिकित्सक एवं संबंधित बीमा कंपनी अभिकर्ता पशुपालक के घर जाएंगे।
- वहां से पशु चिकित्सक द्वारा पशु का स्वास्थ्य परीक्षण करके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- बीमा करवाने के लिए पशुपालक के पास भामाशाह कार्ड और बैंक में खाता होना चाहिए।
- पशु का बीमा करने के दौरान बीमा कंपनी द्वारा पशु के कान में टैग लगाया जाएगा।
- उसके बाद पशुपालक की पशु के साथ संयुक्त फोटो ली जाएगी।
- फिर पशु का बीमा करके पॉलिसी को जारी किया जाएगा।
- पशु का बीमा करवाने के बाद अगर कान में लगाया जाने वाला टैग गिर जाता है तो पशुपालक द्वारा बीमा कंपनी को सूचना दी जाएगी। जिसमे से बीमा कंपनी दवारा पशु के लिए नया टैग लगाया जाएगा।
- जिस पशुपालक का भामाशाह कार्ड बना हुआ है, वह अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकेगा।
- प्रीमियम राशि 50,000/- रुपए निर्धारित है। जिसमे से SC/ ST/ BPL के लिए 70% छूट दी गई है।
पशु बीमा का लाभ किस प्रकार मिलेगा
- पशु की मृत्यु हो जाने की दशा में बीमा कंपनी के कार्यालयों के प्रतिनिधियों को या उनके मोबाइल नंबर पर मृत्यु के बारे में सूचित करना होगा |
- अगर पशु की रात्रि में मृत्यु होती है, तो दूसरे दिन बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा|
- बीमा कंपनी द्वारा सूचना मिलने पर 6 घंटों की अवधि में मृत पशु का सर्वे किया जाएगा |
- बीमा पॉलिसी की प्रति बीमा कंपनी को दी जाएगी और क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाया जाएगा|
- फिर मृत्यु प्रमाणपत्र व पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करते हुए फोटो एवं टैग बीमा कंपनी को सौंपी जाएगी|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद ही पशुपालक को बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा|
किन कारणों से मृत्यु होने पर मिलेगा पशु बीमा क्लेम
- दुर्घटना ,बिजली ,बाढ़ ,आंधी तूफान ,भूकंप ,तूफान
- बीमा अवधि के दौरान होने वाली बीमारी या रोग से मृत्यु |
किन कारणों से मृत्यु होने पर पशु बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा
- पशु को जानबूझकर कोई भी हानि पहुंचाने पर लाभार्थी को बीमा का क्लेम नहीं दिया जाएगा|
- या फिर जानबूझकर पशु को मारा जाता है, तब भी क्लेम नहीं मिलेगा|
- पशु की चोरी होने, गुप्त बिक्री होने की दशा मे भी लाभार्थी को क्लेम नहीं दिया जाएगा|
भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए पात्रता
- राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी
- SC/ ST/ BPL वर्ग के पशुपालक
- योजना का लाभ लेने वाले किसानों के पास भामाशाह कार्ड होना चाहिए|
- महात्मा गाधी नेशनल रूलर रोजगार गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत आने वाले परिवार ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ ST/ BPL वर्ग के पशुपालको के पशुओं की किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर उन्हें सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है|
भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसकरे बाद आपको योजना के लिंक की खोज करनी होगी|
- फिर आपको दिए गए लिंक पे किलक करना है|
- अब आपके सामने आवेदन फार्म खुल के आएगा|
- जिसमे आपको दी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे सबमिट के बटन पे किलक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- सवसे पहले लाभार्थी को नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाना होगा|
- अब आपको भरने के लिए एप्लीकेशन फार्म दिया जाएगा|
- इस फार्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना है, और जरूरी दस्तावेज भी फार्म के साथ अटैच करने होंगे|
- सारी प्रक्रिया के होने के बाद आपको ये फार्म वहाँ पे जमा करवा देना है, जहाँ से आपने फार्म लिया हुआ था|
- इस तरह आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकेंगे|
Helpline Number
- टेलीफोन नंबर-0141-2731710
- फैक्स नंबर-0141-2732566
- मोबाइल नंबर-9001531892
- ईमेल ID-dilipgupta@uiic.co.in
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करें|