मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | ऑनलाइन आवेदन | सब्सिडी दर | पात्रता व उद्देश्य

 

|| Rajasthan Laghu Udhyog Protsahan Yojana | लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | Laghu Udhyog Protsahan Scheme Apply Online & Offline | Subsidy Rate | Helpline Number || स्वरोजगार को वढावा देने और बेरोजगार नागरिको को रोजगार उपलव्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार दवारा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से राज्य मे स्वरोजगार से जुड़ने वाले नागरिको के लिए सरकार दवारा ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य मे वढ रही वेरोजगारी को दूर किया जाएगा| कैसे मिलेगा योजना का लाभ, योजना के लिए कौन-कौन पात्र होगें और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे होगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आरटीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के वारे मे|

Laghu Udhyog Protsahan Yojana

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

राजस्थान सरकार दवारा राज्य मे बेरोजगारी दर को कम करने और लोगो को रोजगार से जोड़ने के लिए लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है| जिसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए लोन लेने के लिए प्रोत्साहित हों, जिससे प्रदेश में स्वरोजगार को बढावा मिलेगा| वह सभी लोग लोन पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं या वह लोग जो विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं जिनकी एंटरप्राइज पहले से ही स्थापित है। सब्सिडी की दर 5% से 8% तक की गई है| योजना का लाभ पात्र लाभार्थीयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त होगा|

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी

योजना के अंतर्गत सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। जिसके लिए 10,00,00,000/- रूपये तक का लोन लिया जा सकता है। बिजनेस लोन की अधिकतम सीमा 1,00,00,000/- है। योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है। 1000000/- तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। 1000000/- रूपये तक का लोन बैंक द्वारा बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और 1000000/- रुपये से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच होने के बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का अवलोकन

योजना का नामलघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
किसके दवारा शुरू की गईराजस्थान सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायतास्वरोजगार के अवसर को वढावा देना|
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsso.rajasthan.gov.in

सब्सिडी दर विवरण

Sr. No.

अधिकतम लोन अमाउंट

सब्सिडी दर

1

Up to 25 Lakh

8%

2

25 Lakh to 05 Crore

6%

3

05 Crore to 10 Crore

5%

राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना- ऋणदात्री संस्थाएं

  • Nationalized Commercial Bank
  • Private Sector Scheduled Commercial Banks
  • Schedule Small Finance Bank
  • Regional Rural Bank
  • Rajasthan Financial Corporation
  • SIDBI

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी

  • Self Help Groups
  • Society
  • Partnership Forms
  • LLP Forms
  • Companies
  • Individual applicant

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य

  • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य मे स्वरोजगार को बढ़ावा देना है|

Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लिए पात्रता

  • राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी
  • बेरोजगार युवा
  • नौकरी की तलाश करने वाले लाभार्थी
  • लाभ लेने वाले परिवार 5 वर्षों से केंद्र सरकार की रोजगार से संबंधित किसी भी योजना से लाभंवित नहीं होना चाहिए|
  • आवेदक या उसका परिवार बैंक डिफॉल्टर नही होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • संस्था या समूह का गठन 1 वर्ष पूर्व हुआ होना चाहिए|
  • गठन 01 वर्ष की अवधि के उपरांत कम-से-कम 01 वर्ष तक संचालित तथा सक्रिय होना चाहिए।
  • परिवार में केवल एक ही सदस्य योजना के लिए पात्र होंगे।
  • यदि पहले ही योजना के तहत लाभार्थी दवारा आवेदन किया हुआ है और वह दोबारा से योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए वे पात्र नहीं होगें।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
  • योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थीयों को ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • सब्सिडी की दर 5% से 8% तक तय की गई है।
  • वह सभी लोग लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकेगें जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं और इसी के साथ पहले से स्थापित एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकेगें|
  • अधिकतम लोन सीमा 100000000/- रूपये है और बिजनेस लोन सीमा 10000000/- रूपये निर्धारित की गई है।
  • लोन का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
  • 1000000/- तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी|
  • 1000000/- तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और 1000000/- से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।
  • योजना के दौरान लाभार्थीयों को दी जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमाँ की जाती है|
  • इस योजना से राज्य में औधोगिकीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
  • इससे स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा|

Rajasthan Laghu Udhyog Protsahan Yojana की मुख्य विशेषताएं

  • भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • पहले से मौजूद व्यापक रूप से कुशल पारंपरिक कारीगरों / बेरोजगार ग्रामीण और शहरी युवाओं की बड़ी आबादी के लिए स्व-रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाना|
  • ग्रामीण और बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ भावी और पारंपरिक कारीगरों के लिए स्थायी और निरंतर रोजगार पैदा करना|
  • ग्रामीण युवाओं को रोज़गार पाने के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन से रोकना।
  • कारीगर की आय-अर्जन क्षमता को बढ़ावा देना|
  • बेरोजगारी दर को कम करना
  • लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे करें आवेदन

Laghu Udhyog Protsahan Yojana apply online

  • यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
  • अगर आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। 
  • अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन है|
  • उसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
  • यहाँ आपको इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होंगी।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है|

लॉगिन कैसे करें

Rajasthan Laghu Udhyog Protsahan Yojana

Laghu Udhyog Protsahan Yojana login

  • यहाँ आपको दी गई जानकारी दर्ज करने के बाद लॉगिन कर देना है|
  • इस तरह आप लॉगिन कर पाओगे|

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

Laghu Udhyog Protsahan Yojana application form

  • उसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में पुछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी|
  • उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजो को फार्म के साथ अटैच करना होगा|
  • फिर आपको अपने नजदीकी बैंक जाकर आवेदन फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा कर देना है|
  • उसके बाद आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी और सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच बैंक अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • सभी जानकारी सही होने पर ही आपको बैंक से ऋण दिया जाएगा।
  • इस तरह आपके दवारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर दिया जाएगा|

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना Helpline Number

  • 91-2227727-29/31/33/34
  • 91-2227630

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आरटीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करें|     

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