राईट टू रिपेयर पोर्टल | RRP : ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण | ट्रैक शिकायत स्थिति | राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल दवारा Right To Repair पोर्टल को लॉन्च किया गया है| इस पोर्टल की मदद से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के प्रॉडक्ट की जानकारी उपभोक्ताओं को मिलेगी| इसके साथ ही अगर कोई प्रॉडक्ट खराब है तो उसकी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है| तो आइए जानते हैं – राईट टू रिपेयर पोर्टल के वारे मे|
Right to Repair Portal
राईट टू रिपेयर पोर्टल की शुरुआत देश के उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए की गई है| इस पोर्टल पर सभी कंपनियों के प्रॉडक्ट जैसे कि उनकी रिपेयर, रेट, समान की उपलब्धता की आदि सारी जानकारी उपलव्ध होगी| इसके साथ ही आवेदक को Electronics, Phone, Consumer Durable, Cars, Farm Equipment कैटेगरी की पूरी जानकारी भी मिलेगी| ये पोर्टल कस्टमर के लिए एक ऑनलाइन सहायता सुविधा भी प्रदान करता है, जहाँ पर आवेदक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं| इस सुविधा से लंबित कंस्यूमर मामलों का बोझ भी कम होगा| जिससे कंपनियां पुराने प्रोडक्ट को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकेंगी|
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राईट टू रिपेयर पोर्टल का अवलोकन
पोर्टल का नाम | राईट टू रिपेयर पोर्टल |
किसके दवारा शुरू किया गया | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार दवारा |
लाभार्थी | भारतीय उपभोक्ता |
प्रदान की जाने वाली सहायता | ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | righttorepairindia.in |
Right to Repair Portal का उद्देश्य
पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कस्टमर के लिए एक ऑनलाइन सहायता सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके|
राईट टू रिपेयर पोर्टल से ग्राहको की समस्याओं का होगा निवारण
ग्राहको को मोबाइल, कार की रिपेयरिंग कंपनी के सर्वीस सेंटर से ही करानी होती है। बाहर से रिपेयरिंग कराने पर इसकी वारंटी खत्म हो जाती है। लेकिन राइट टू रिपेयर से ऐसा नहीं होगा। मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के प्रोडक्ट्स की जानकारी ग्राहको को देनी होगी, जिससे वे कहीं भी इन प्रोडक्ट्स को रिपेयर करा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का लैपटॉप, मोबाइल आदि चीजें खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी वाले ये कहकर ठीक करने मे मना नहीं कर सकते कि वह पार्ट पुराना हो गया है और उसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे में कंपनी ग्राहक को नया सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी और न ही ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना कर सकेंगी|
राईट टू रिपेयर पोर्टल के मुख्य बिन्दु
- ‘राइट टू रिपेयर पोर्टल’ भारत में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी एक महत्वपूर्ण पहल है.
- इस पोर्टल पर शुरुआती दौर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों के अलावा वाहन और खेती से जुड़े उपकरणों के बारे में मरम्मत संबंधित जानकारियां मौजूद होंगी|
- इस पोर्टल पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे जिससे कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वंय या थर्ड पार्टी द्वारा रिपेयर का काम पूरा करा सकेंगे|
- इसमें ग्राहक यदि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कार-बाइक या ट्रैक्टर के साथ मोबाइट इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो मोबाइल और कृषि उपकरण खुद या मैकेनिक से ठीक कराते है तो अब इन सब की वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- यह कस्टमर्स को एक अपने खराब सामान को बनाने में मदद करेगा।
- इस पोर्टल की मदद सेग्राहकों को अपने उपकरणों के रिपेयर, गारंटी-वारंटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा|
- राइट टू रिपेयर लागू होने के बाद कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होंगे। इसके साथ ही उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह पुराने पार्ट्स को बदलकर खराब सामान को ठीक करके दे। इसे ग्राहकों को मजबूरी में नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मजबूर नहीं होगा|
Right to Repair Portal के लाभ
- उत्पादो के रखरखाव और मरम्मत को आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल को शुरू किया गया है।
- इस पोर्टल की मदद से, उपयोगकर्ताओं के पास अपने उत्पादों को ठीक करने के लिए एक सरल और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण होगा।
- ग्राहक इस पोर्टल के जरिए उत्पाद की मरम्मत, रखरखाव, प्रतिस्थापन भागों और वारंटी की जानकारी सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे|
- ये पोर्टल अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची, उत्पाद वारंटी पर विवरण और मरम्मत सेवा प्रदाताओं के लिए संपर्क जानकारी भी प्रदान करता है।
- ग्राहकों को अपने उत्पादों को शीघ्रता से सर्विस कराने से इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाभ मिलेगा|
- ग्राहक उत्पाद मरम्मत के संबंध में पोर्टल पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं|
- ग्राहक राइट टू रिपेयर पोर्टल पर मरम्मत कार्य की स्थिति भी देख सकते हैं।
- ये पोर्टल ग्राहकों के लिए मरम्मत और रखरखाव प्रक्रिया की निगरानी को आसान बनाता है और गारंटी भी देता है |
राईट टू रिपेयर पोर्टल की मुख्य विशेषताएं
- ऑनलाइन मिलेगी हर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल
- आसानी से हो सकेगी उत्पाद की रिपेयरिंग
- आवेदक पोर्टल पर उपभोक्ता दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन शिकायत
- ग्राहकों के पास अब दोषपूर्ण सामान की रिपोर्ट करने और मुआवजा प्राप्त करने का एक त्वरित और सुविधाजनक तरीका होगा|
Right to Repair Portal के लिए पात्रता
- आवेदक को देश का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- सभी वर्ग के नागरिक लाभ लेने के लिए पात्र हैं|
Right to Repair Portal पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको file a complaint के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- उसके बाद, आपको वह उत्पाद का प्रकार चुनना है, जिसके लिए आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं|
- अब आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर शिकायत फॉर्म खुल जाएगा
- इस फॉर्म मे आपको सभी आवश्यक विवरण जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, पता, फोन नंबर आदि दर्ज करना होगा|
- अब आपकोअपने राज्य का चुनाव करना है|
- फिर आपको अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करना है और सहायक साक्ष्य संलग्न करने हैं|
- सारी जानकारी भरने के वाद आपको Submit के बटन पर क्लिक कर देना है|
- Submit के बटन पे किलक करने के बाद आपके दवारा सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज कर दी जाएगी|
- उसके बाद आपको ट्रैकिंग नंबर के साथ एक पुष्टिकरण ईमेल भेजा जाएगा, जिकी सहायता से आप किसी भी समय अपनी शिकायत की प्रगति की जांच कर सकोगे|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|