मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना | Matsya Sampada Scheme : आवेदन प्रोसेस | पात्रता व लाभ

 

|| UP Mukhyamantri Matsya Sampada Scheme | उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना | Matsya Sampada Yojana Online Registration | Application Form || उत्तर प्रदेश सरकार दवारा राज्य मे मछली पालन करने वाले युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए मछली पालन करने वाले लाभार्थीयों को 40% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा| जिससे राज्य के युवाओं को योजना का लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के वारे मे|

UP Mukhyamantri Matsya Sampada Scheme

Mukhyamantri Matsya Sampada Scheme

मछली पालन के जरिए राज्य मे रोजगार के अवसर मे वढोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत पहले साल तालाबों पर पट्टा धारक किसानों को 40% की सब्सिडी दी जाएगी| जिसके लिए UP सरकार ने अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपये निर्धारित की है और जिस पर 1 लाख 60 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान है| इस योजना से राज्य में मछली उत्पादन में वृद्धि होगी और अधिक प्रभावी ढंग से, उन सभी की आय दोगुनी हो जाएगी, जिन्हें ग्राम सभाओं में तालाबों के लिए पट्टा आवंटित किया गया है| इनमें मछुआरा समुदाय के पट्टा धारको को भी शामिल किया गया है| मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से राज्य के मछुआरों की आमदनी मे सुधार आएगा| इस योजना का लाभ लाभार्थी ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए प्राप्त कर सकेंगे| 

योजना का अवलोकन

योजना का नाममुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना
किसके दवारा शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के किसान व मछुआरे
प्रदान की जाने वाली सहायता

मछली पालन करने वाले लाभार्थीयों को सरकार दवारा अनुदान प्रदान करना

आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटजल्द शुरू की जाएगी

UP मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों में मछली उत्पादन को बढ़ाना है और लाभार्थीयों को सरकार दवारा 40% तक का अनुदान प्रदान करना है|

UP Mukhyamantri Matsya Sampada Scheme

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए लेटेस्ट अपडेट

कैबिनेट ने योजना के दिशा-निर्देशों में किसी भी तरह के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। इसी कमी को भरने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश में ग्राम सभा के तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य स्थानीय मछुआरों व पट्टा धारकों द्वारा किया जा रहा है। इन तालाबों की वार्षिक मत्स्य उत्पादकता मात्र 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस उत्पादकता को 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है।

UP मत्स्य संपदा योजना के लिए चरण प्रक्रिया

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 02 चरण होंगे –

  • पहले चरण में 01 साल में 500 हेक्टेयर पर बने तालाबों का आबंटन होगा|
  • दूसरे चरण में अगले 5 साल में 2,500 हेक्टेयर में बने तालाबों से पट्टाधारकों को लाभान्वित किया जाएगा|

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए चयन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा| जिसके लिए पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को गठित किया जाएगा और सदस्य सचिव के तौर पर मत्स्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी दवारा कार्यान्वयन किया जाएगा|

योजना के लिए होगी मछली बीज बैंक की स्थापना

उत्तर प्रदेश सरकार दवारा योजना के अंतर्गत 100 मछली बीज बैंक की स्थापना करने का काम किया जाएगा| इसके अगले 5 साल में राज्य में 500 मछली बीज बैंक बनाने का लक्ष्य रखा गया है| इन मछली बैंकों से अच्छी क्वालिटी के मछली बीज उपलब्ध करवाने का पूरा दारोमदार रहेगा|  

मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन 02 उप योजनाओं -‘कंपोनेंट ए’ एवं ‘कंपोनेंट बी’ के माध्यम से किया जाएगा। ‘कंपोनेंट ए’ के तहत मनरेगा कंवर्जंस अथवा पट्टा धारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष पर अनुदान हेतु इकाई लागत 04 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। ‘कम्पोनेंट बी’ के तहत मनरेगा कंवर्जेंस अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना हेतु इकाई लागत 04 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • राज्य के किसान व मछुआरे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • मोबाइल नम्वर

उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना के लाभ

  • मत्स्य संपदा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को प्रदान किया जाएगा|
  • इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी|
  • राज्य सरकार ने अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपये निर्धारित की है, जिस पर 1 लाख 60 हजार रुपये के अनुदान दिया जाएगा|
  • जिन ग्राम सभाओं में सुधार का कम हुआ है, वहां पहले एक साल में 100 मछली बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे| इसके बाद दूसरे लेवल पर अगले 5 साल में 500 मछली बीज बैंक बनाए जाएंगे| 
  • प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाने व ग्रामीण अंचलों में आवासित स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु यह योजना प्रस्तावित की गई।
  • इस योजना से राज्य मे मछली पालन क्षेत्र में रोजगार के असर बढेंगे| 
  • किसानो और मछुआरों  को तालाब बनाकर पालने के लिए प्रेरित किया जाएगा|
  • मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर लाभार्थी चयन, योजना के पर्यवेक्षण व निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मुख्य विशेषताएं

  • राज्य मे रोजगार के अवसर मे वढोतरी लाना
  • किसानों व मछुआरों को सरकार दवारा सहयोग प्रदान करना
  • योजना का लाभ लेने वाले नागरिको की आमदनी मे सुधार लाना
  • पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|

मत्स्य संपदा योजना के लिए कैसे करे आवेदन

जो आवेदक योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हे अभी थोड़ा इंतजार करना होगा| क्योंकि अभी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है| जल्द ही सरकार दवारा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी| जैसे ही हमे आवेदन करने हेतु जानकारी मिलेगी, तो हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे| 

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|

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