मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन | लाभ व पात्रता

 

|| Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana | Rajasthan Vishesh Yogyajan Samman Pension Scheme | Apply Online | Application Form || राजस्थान सरकार दवारा राज्य मे शारीरिक रूप से कमजोर नागरिको के लिए विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को लागु किया गया है| इस योजना के माध्यम से जो व्यकित दिव्यांग / विकलांग हैं, उन्हे सरकार दवारा पेंशन प्रदान कि जाएगी, ताकि इनकी जिंदगी मे सुधार आ सके| कैसे मिलगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा, तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के वारे मे| 

Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana

 

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को राजस्थान सरकार दवारा दिव्यांग / विकलांगो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत जो व्यकित शारीरिक रूप से स्वस्थ नही है, अपाहिज हैं, या 40 फ़ीसदी से अधिक विकलांग हैं, वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

ऐसे नागरिको को जीवन-यापन हेतु सरकार दवारा आर्थिक सहायता सरकार दवारा पेंशन के रूप मे प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता हर महीने उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी| ये योजना पात्र लाभार्थीयों के जीवन स्तर को वेहतर वनाएगी| विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थीयों को आधिकारिक वेबवसाइट पे जाकर ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए आवेदन करना होगा|

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का अवलोकन

योजना का नामविशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
किसके दवारा शुरू की गईराजस्थान सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर व्यकित
प्रदान की जाने वाली सहायताआर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटssp.rajasthan.gov.in 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर व्यकितयों को जीवन यापन हेतु सरकार दवारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है|

योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन

  • 8 वर्ष के आयु के दिव्यांग को 250 रुपए प्रतिमाह 
  • 8 वर्ष से 54  वर्ष के बीच के सभी दिव्यंगों को 500 रूपए 
  • 55 से 59 वर्ष की आयु बीच के दिव्यंगों को 750 रूपए 
  • 60 से 74 वर्ष के बीच के दिव्यंगों को 1000 रूपए 
  • और 75 साल अधिक आयु के दिव्यंगों को 1500 रूपए की राशि हर महीने पेंशन के रूप मे दी जाएगी|

राजस्थान विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • लाभार्थी विकलांग या अपाहिज होना चाहिए|
  • जो 40 फ़ीसदी से अधिक विकलांग हैं, वे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे|
  • शारीरिक रूप से अक्षम और तीसरे लिंग से ग्रस्त, कुष्ठ रोग वाला व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है|
  • 3 फीट या 6 इंच से कम प्राकृतिक रूप से बौने व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकेंगे|
  • अगर दिव्यांग व्यकित ग्रामीण क्षेत्र मे रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • अगर दिव्यांग शहरी क्षेत्र मे रहता है तो परिवार की वार्षिक आय 60000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हे अलग-अलग पेंशन दी जाएगी|
  • अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है तो इस स्थिति में लाभ की राशि अभिभावक को मिलेगी|

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग व्यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र 
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नम्बर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राजस्थान विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लाभ

  • विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ राजस्थान राज्य के स्थायी नागरिको को प्रदान किया जाएगा|
  • योजना के अंतर्गत जो आवेदक शारीरिक व मानसिक रूप से बिमार हैं, उन्हे सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
  • पात्र लाभार्थीयों को 8 वर्ष से लेकर 75 वर्ष या इससे अधिक आयु होने पर पात्रता के आधार पर पेंशन प्रदान की जाएगी|
  • पेंशन की राशि 250/- रूपए से लेकर 1500/- रूपए की होगी|
  • लाभार्थीयों को मिलने वाले पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी|
  • ये योजना पूरे राज्य मे लागु कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा से नागरिको को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सके|
  • विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना विकलांग या अपाहिज लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम वनाती है|
  • इस योजना से पात्र नागरिको को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नही रहना पडेगा|
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए स्वीकार किए जाएंगे|

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की मुख्य विशेषताऐं

  • दिव्यांग/ विकलांगो (शारीरिक रूप से अपाहिज) को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • लाभार्थीयों को समाज मे जीने के लिए प्रेरित करना
  • पात्र नागरिको को आत्म-निर्भर व सशकत वनाना|

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए कैसे करे ऑनलाइन आवेदन

  • सवसे पहले पात्र नागरिको को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा| 
  • अब आपको आधिकारिक वेबसाईट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा|
  • उसके बाद आपको User ID/ Password/ capcha Code दर्ज करके Login करना होगा|
  • Login करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
  • इस फॉर्म मे आपको सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड करना है|
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे Submit के बटन पर क्लिक कर देना है|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|

राजस्थान विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए कैसे करे ऑफ़लाइन आवेदन

  • अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको पंचायत समिति या तहसील कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है|
  • यदि आप शहरी क्षेत्र मे निवास करते हैं तो आपको जिला कलेक्टर कार्यालय से इस आवेदन फॉर्म को लेना होगा|

Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana form

  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म मे सारी जानकारी सावधानी-पूर्वक भरनी है|
  • उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा|
  • फार्म मे सारी जानकारी भरने के बाद आपको ये फॉर्म वहाँ पे जमा करवा देना है, जहाँ से आपने इसे प्राप्त किया था|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत ऑफ़लाइन मोड के जरिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|

Last Updated on January 14, 2023 by Abinash