Shram Seva Portal : मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य मे श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम सेवा पोर्टल को जारी किया गया है| जिसके जरिये श्रमिकों को पोर्ट्ल पर प्ंजीकरण करके उन्हे सरकार दवारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है| कैसे मिलेगा इस पोर्टल का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| जिसकी सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा, तो आइए जानते हैं – श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश के वारे मे|
Shram Seva Portal 2024
मध्य प्रदेश सरकार दवारा श्रमिकों के हितो का ध्यान रखते हुए श्रम सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है| जिसके जरिये श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। जिसके माध्यम से सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जाता है। इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को श्रम सेवा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसके माध्यम से ही श्रमिकों को योजनाओ के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक एवं अन्य सहायता मुहैया कराई जाती है। यह पोर्टल श्रमिकों के जीवन स्तर मे सुधारने लाने और उन्हे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने मे कार्य करता है|
श्रम सेवा पोर्टल का अवलोकन
पोर्टल का नाम | श्रम सेवा पोर्टल |
किसके दवारा शुरू कि गया | मध्य प्रदेश दवारा |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | डाटाबेस तैयार करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://labour.mp.gov.in/ |
श्रम सेवा पोर्टल का उद्देश्य
श्रम सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों का पोर्ट्ल पर प्ंजीकरण करके उनका डाटाबेस तैयार करना है, ताकि सभी श्रमिकों को सरकार दवारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके|
मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल के अंतर्गत योजनाओं की पात्रता
प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग पात्रता सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। जिसका विवरण इस प्रकार है –
योजनाएं | पात्रता |
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना | आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए| आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का निम्नीकरण एवं वार्षिक अभिदाए जमा किया होना चाहिए। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की अधिकतम 02 संतान एवं 01 संतान तथा एक पत्नी को प्रोत्साहन पात्रता प्राप्त होनी चाहिए। पत्नी की स्थिति में पत्नी की आयु 35 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए। पात्र लाभार्थी को शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत रहना अनिवार्य है। किसी वर्ष के लिए सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। |
चिकित्सा सहायता योजना | आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए| आवेदक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का नवीकरण/वार्षिक अभिदाय जमा किया होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल अंतरिक रोगियों को ही प्रदान किया जा सकता है| |
प्रसूति सहायता योजना | आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए| आवेदक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का नवीकरण/वार्षिक अभिदाय जमा किया होना चाहिए। |
विवाह सहायता योजना | आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए| महिला श्रमिक द्वारा इस योजना का लाभ खुद के विवाह के लिए प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल 02 पुत्रियों को ही प्रदान किया जाएगा। आवेदक श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का निम्नीकरण या वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिए। |
मेधावी छात्र-छात्रा नकद पुरस्कार योजना | आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए| शिक्षण संस्थान में आवेदक कि संतान या पत्नी नियमित रूप से अध्ययनरत होने चाहिए। आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का नवीकरण एवं वार्षिक अभिदाय जमा करना अनिवार्य है। निर्माण श्रमिक की अधिकतम 02 संतान एवं 01 संतान तथा 01 पत्नी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि इस योजना का लाभ आवेदक की पत्नी को प्रदान किया जा रहा है तो इस स्थिति में पत्नी की आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। सुसंगत परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर ही इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा। |
अंत्योष्टि सहायता योजना (मृत्यु की दशा में) | आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए| आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन दवारा समय से पंजीयन का नवीनीकरण/वार्षिक अभिदाय जमा किया होना चाहिए। निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आत्महत्या एवं मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन के कारण हुई मृत्यु की दशा में पात्र लाभार्थी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। मृत्यु की दिनांक से 6 माह के अंदर उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन जमा किया होना चाहिए| |
श्रमिकों को योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली सहायता
- जो भी श्रमिक सरकार दवारा चलाई गई योजनाओ का लाभ लेना चाहते है, तो उसके लिए सवसे पहले उन्हे श्रम सेवा पोर्टल के अंतर्गत प्ंजीकरण करना होगा| उसके वाद ही वे योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकेंगे|
- श्रमिकों के हितो के लिए सरकार दवारा चलाई गई योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है, जिसमे पात्र लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाती है|
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना | इस योजना के जरिये पात्र लाभार्थी को 500/- रुपए से लेकर 10,000/- रूपए तक की राशि प्रदान की जाती है। |
चिकित्सा सहायता योजना | चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थीयों को जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य एवं जिला बीमारी सहायता निधि, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, शासन दवारा संचालित जीवन बीमा योजना और स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाता है| |
प्रसूति सहायता योजना | इस योजना के तहत 45 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला श्रमिकों प्रदान किया जाता है| 1400/- रूपए का पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र और 1000/- रूपए का पोषण भत्ता शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थीयों को प्रदान किया जाता है। पंजीकृत पुरुष श्रमिक को 15 दिन का न्यूनतम वेतन योजना के जरिये दिया जाता है। |
विवाह सहायता योजना | पात्र लाभार्थी को योजना के जरिये 25000/- रूपए प्रति विवाह सहायता एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में 23000/- तथा 2000/- रूपए आयोजक को प्रति विवाह के लिए प्रदान किए जाते हैं। |
मेधावी छात्र-छात्रा नकद पुरस्कार योजना | योजना के माध्यम से कक्षा 5 से स्नातक – स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक परीक्षा में चयन होने पर पात्र लाभार्थी को नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है| जिसमे छात्रों को ₹2000 से लेकर ₹10000 तक की राशि दी जाएगी| जविक छात्राओं को ₹3000 से लेकर ₹12000 की की राशि प्रदान की जाएगी| |
अंत्योष्टि सहायता योजना (मृत्यु की दशा में) | इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर एवं श्रमिक की आयु 45 वर्ष या फिर उससे कम है तो उसे ₹75000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी| अगर पात्र लाभार्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक है तो उसे ₹25000 एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹100000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु निर्माण कार्य में हुई दुर्घटना के कारण हुई है तो उस स्थिति में उसे ₹200000 और निर्माण कार्य के दौरान स्थाई अपंगता की दशा में पात्र लाभार्थी को ₹75000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। |
श्रम सेवा पोर्टल के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल के लाभ
- श्रम सेवा पोर्टल का लाभ मध्य प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा|
- इस पोर्टल के माध्यम से पात्र श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा|
- जिसके माध्यम से सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा|
- इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिकों को श्रम सेवा पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- इस पोर्टल के जरिये श्रमिकों को प्रसूति सहायता, विवाह हेतु सहायता, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्र छात्रा को नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता आदि जैसी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
- इन योजनाओ के जरिये पात्र श्रमिकों को आर्थिक एवं अन्य सहायता मुहैया कराई जाती है।
- पात्र लाभार्थी जिस योजना के लिए आवेदन करेंगे, उसके लिए उन्हे मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते मे जमाँ की जाएगी|
- इस पोर्टल के शुरू होने से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ
- श्रमिकों को आर्थिक व समाजिक सुरक्षा प्रदान करना
- लाभार्थीयों के आर्थिक पक्ष मे सुधार लाना|
- पात्र श्रमिकों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
Shram Seva Portal Online Registration
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपको अपना Username Password and Captcha Code दर्ज करना होगा।
- फिर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है|
- इस तरह आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकोगे|
श्रम सेवा पोर्टल पर प्ंजीकरण कैसे करें
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके वाद आपको Forms के विकल्प पे किलक करना होगा|
- फिर आपको रजिस्ट्रेशन फार्म के लिंक पे किलक कर देना है|
- अब आपको Download Attachment के विकल्प पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपके डिवाइस में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
- आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा।
- फिर आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- उसके बाद आपको यह फॉर्म श्रम विभाग में जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा इस पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कर दिया जाएगा|
Generated ePOs लिस्ट कैसे देखें
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Reports के विकल्प मे जाकर Generated ePOs list (District Wise) के लिंक पे किलक कर देना है|
- उसके वाद आपके सामने अगला पेज खुलके आएगा|
- जिसमे आप Generated ePOs list देख सकोगे|
स्थानीय निकाय जिन्होंने ePOs नहीं बनाया है
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Reports के विकल्प मे जाकर Local Bodies who have not created ePOs के लिंक पे किलक कर देना है|
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलके आएगा।
- जिसमे संबंधित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|
टॉप 100 ePOs देखने की प्रोसेस
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Reports के विकल्प मे जाकर latest top 100 ePOs के लिंक पे किलक कर देना है|
- उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलके आएगा|
- जिसमे संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी|
श्रमिक कार्ड डिटेल देखने की प्रोसेस
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- जिसमे आपको पंजीकृत श्रमिक कार्ड के सेक्शन में श्रमिक कार्ड नंबर तथा नाम दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको View Details के विकल्प पर क्लिक कर देना है ।
- View Details के विकल्प पर किलक करते ही संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी|
ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रोसेस
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Register Grievance के विकल्प पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपके सामने Grievance Form खुलके आएगा| जिसमे आपको दी गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा ग्रीवेंस दर्ज कर दी जाएगी|
ग्रीवेंस स्टेटस ट्रैक करने की प्रोसेस
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Track Grievance Status के विकल्प पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपको Grievance Request Code दर्ज करना होगा।
- फिर आपको Show Status के विकल्प पर क्लिक कर देना है|
- Show Status के विकल्प पर क्लिक करते ही संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी|
Forms Download कैसे करें
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको forms के बटन पे किलक कर देना है|
- अब आपके सामने एक सूची खुलकर आएगी।
- जिसमे आपको अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है।
- फिर आपको download attachment के विकल्प पर क्लिक कर देना है ।
- इस तरह आपके दवारा फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी|
labour.mp.gov.in – Helpline Number
- 0755-2552663
Ladli Behna Yojana Certificate Download
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|