|| बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना | Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana | Alpsankhyak Rojgar Rin Scheme Online Registration | Application Form ||
अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के लोगो को आत्म-निर्भर वनाने और उन्हे रोजगार से जोडने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को लागु किया गया है। योजना के जरिए लाभार्थीयो को रोजगार उपलव्ध करवाने के लिए लोन दिया जाएगा। कैसे मिलेगा लाभ और आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के वारे मे।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
बिहार सरकार दवारा राज्य मे बेरोजगारी दर को कम करने और युवाओ को सशक्त वनाने के लिए अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को शुरु किया गया है। जिसका आरंभ विहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए 500000 रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। जिससे जरुरतमंद लोगो को ऋण उपलव्ध होगा, ताकि राज्य मे नौकरी की तलाश कर रहे / बेरोजगार लोगो को रोजगार मिल सके। इससे लाभार्थी के परिवार की सिथति मे सुधार होगा और उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। लाभार्थी को दी जाने वाले ये धन राशी सीधे उनके बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है और ऋण की राशि उन्हे 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भरनी होगी। यदि लाभार्थी ऋण की राशि का भुगतान समय से कर देता है तो ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जाएगी। योजना के लिए सरकार दवारा 100 करोड़ रुपए का बजट प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।
बिहार अल्पसंख्य रोजगार ऋण योजना का अवलोकन
योजना | बिहार अल्पसंख्य रोजगार ऋण योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | बिहार सरकार दवारा |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक समुदाय के लोग |
लोन की राशि | 5 लाख रूपए |
बजट | 100 करोड रूपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://bsmfc.org/ |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना लेटेस्ट अपडेट
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 एंव 2021-22 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए अब रोजगार पाने का सुनहरा मौका आया है। इस मौके का लाभ उठा कर पात्र लाभार्थी खुद का बिजनेस कर सकेंगे। कोरोना की वजह से यह अवसर पिछले वर्ष पात्र लाभार्थीयों को नहीं मिल पाया था लेकिन इस बार 2021 व 2022 का लाभ आवेदकों को एक साथ दिया जाएगा।
योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एंव जैन) के आवेदक जो 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग के हैं, उन्हें खुद का रोजगार खड़ा करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये का ऋण सरकार दवारा दिया मिलेगा, जिसके लिए अब आवेदन की अंतिम तिथि वढाकर 08.03.2022 कर दी गई है|
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का कुल बजट
योजना का कुल बजट सरकार दवारा 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इस बजट के आधार पर लाभार्थीयों को योजना की राशि उनके बैंक खाते मे पहुचाई जाती है, ताकि उन्हे अपना विजनेस चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके| जिसकी मदद से राज्य के बेरोजगार नागरिको को रोजगार के लिए भटकना नही पडेगा|
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना रजिस्ट्रेशन
बिहार अल्पसंख्य रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा पात्र लाभार्थीयों को रोजगार हेतु लोन की राशि प्रदान की जाती है। ये राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इस योजना का लाभ लाभार्थी को तभी मिलेगा, अगर उसने आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है|
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत शामिल समुदाय
- मुस्लिम
- क्रिश्चियन
- बुद्धिस्ट
- सिख
- जैन
- पारसी
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की काउंसलिंग शुरू हो गई है। जिन लाभार्थीयो ने योजना के लिए आवेदन किया है, उन लाभार्थीयो को काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग के बाद ही लोन वितरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए चयन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम आवेदक को पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों को ऋण की राशि की मंजूरी देने से पहले सपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट कमिश्नरी इंचार्ज द्वारा प्राप्त की जाएगी। फिर लाभार्थी को ऋण देने का फैसला होगा और उनके दस्तावेजों पर कमिश्नरी प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। चयन प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए वताए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जिसमे पहली पाली 11:00 से 2:00 बजे तक है तथा दूसरी पाली 2:00 से 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है|
रोजगार ऋण योजना समय-सारणी
तिथि | आवेदन आईडी संख्या | प्रथम पाली | दूसरी पाली |
21 दिसम्वर | 1 से 100 | 1 से 50 | 51 से 100 |
22 दिसम्वर | 101 से 200 | 101 से 150 | 151 से 200 |
23 दिसम्वर | 201 से 300 | 201 से 250 | 251 से 300 |
24 दिसम्वर | 301 से 400 | 301 से 350 | 351 से 400 |
26 दिसम्वर | 400 से 437 | 400 से 437 | ———— |
Notice: अगर लाभार्थी निर्धारित तिथि के बाद सत्यापन के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana गारंटर
- लोन की राशी 1 लाख रुपए होने पर – यदि लोन की राशि 100000/- रुपये है तो सव गारंटी/ किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिनके पास या फिर जिनके माता-पिता के पास किराए की रसीद अन्य संबंधित दस्तावेज हैं, तो वे गांरटर होगें।
- लोन की राशी 100000 से ज्यादा होने पर – यदि योजना के तहत लोन की राशी 100000/- रुपये से ज्यादा है तो सरकार, अर्ध सरकार, बैंक, आयकर दाता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक से पंजीकृत मदरसे, आदि जिनके पास अंचल संपत्ति है, वे गारंटर होंगे।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ट्रांसफर
- सैंक्शन ऑर्डर आने के बाद ऋण की राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- अगर सैंक्शन की राशि ₹100000 से ज्यादा है तो यह राशि वेंडर के अकाउंट में ही जमा की जाएगी|
- यदि ऋण की राशि ₹100000 से कम है तो यह राशि सीधे आवेदक के खाते में जमा की जाएगी|
योजना के तहत ऋण की वसूली
- ब्याज दर – योजना के जरिए 3 महीने के मोरटोरियम पीरियड के बाद 5% की साधारण ब्याज दर ऋण की राशि पर लगाई जाएगी।
- EMI – ऋण की राशि का भुगतान लाभार्थी को 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में करना होगा।
- लाभार्थी दी जाने वाली छूट- यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर लोन राशि का भुगतान करता है तो उन्हें ब्याज दर में 0.5% की छूट प्रदान की जाएगी।
- पेनल्टी – अगर लाभार्थी किस्त का भुगतान समय पर नहीं करता है तो उन्हें पेनल्टी भरनी होगी।
- पुराने तिथि का चेक (Post dated check ) – योजना के लिए लाभार्थी को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने होंगे।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के लोगो को रोजगार प्रदान करवाने के लिए ऋण उपलव्ध करवाना है।
Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana के लिए पात्रता
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी
- वेरोजगार युवा वर्ग
- नौकरी की तलाश करने वाले लाभार्थी
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 400000/- रुपये या फिर उससे कम होनी चाहिए।
आयु सीमा
- न्युनतम – 18 वर्ष
- अधिकतम – 50 वर्ष
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभ
- योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के लोगो को मिलेगा।
- योजना के जरिए रोजगार पाने वाले युवाओ को 5 लाख रुपये तक का लोन उपलव्ध करवाया जाएगा।
- इससे लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- बेरोजगार युवाओ को रोजगार मिलेगा।
- इस योजना से राज्य मे रोजगार के अवसर वढेग़ें।
- अब युवाओ को रोजगार अपने राज्य मे ही मिल जाएगा।
- रोजगार मिलने से लाभार्थी की आय मे सुधार होगा।
- लाभार्थी को मिलने वाली ये राशी उनके बैंक खाते मे ट्रांसफर होगी।
- योजना के लिए सरकार द्वारा 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- लाभार्थी को ऋण की राशि 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भरनी होगी।
- राशी का समय पर भुगतान न करने पर उन्हे पेनल्टी भरनी होगी।
- राशी का भुगतान समय पर करने वाले लाभार्थीयो को ब्याज दर मे छूट दी जाएगी।
- योजना का लाभ लाभार्थी को आवेदन करके प्राप्त होगा।
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं
- लाभार्थीयो को आत्म-निर्भर वनाना
- रोजगार पाने के लिए ऋण उपलव्ध करवाना
- वेरोजगार लोग/ नौकरी की तलाश कर रहे युवाओ को रोजगार से जोडना
- आर्थिक सिथति मे होगा सुधार
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र वाले लिंक पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म PDF मे खुलके आएगा| जिसे आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेना है|
- अब आपको इस आवेदन फार्म में दी गई सारी जानकारी भरने के साथ आव्श्यक दस्तावेज भी अटैच करने होगें।
- सारी प्रक्रिया होने के वाद आपको ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है।
- फार्म जमा करवाते ही आपका मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।
स्वीकृत राशि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पेज खुलके आएगा।
- जिसमे आपको BSMFC Database के ओप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको MMARRY Sanction Amount के विकल्प पर क्लिक कर देना है|
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलके आएगा।
- जिसमे आप Sanction Amount से सवन्धित जानकारी देख सकोगे|
Helpline Number
अगर लाभार्थी को योजना के संवध मे या फार्म भरते हुए किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो वे दिए गए नंवर पर संपर्क कर सकते हैं – 18003456123
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरुर करें।
Last Updated on June 2, 2022 by Abinash