हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना | DDJAY : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | पात्रता व उद्देश्य

 

|| HR Deen Dayal Jan Awas Yojana | दीनदयाल जन आवास योजना | Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana [DDJAY] Online Registration | Application Form ||   हरियाणा सरकार दवारा राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों को आवास की सुविधा उपलव्ध करवाने के लिए जन आवास योजना को लागु किया गया है| इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पात्र परिवारों को सरकार दवारा किफ़ायती दरो पर रहने के लिए घर दिया जाता है| अब राज्य के गरीब वर्ग के लोगो को घर वनाने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नही करना पडेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के वारे मे|

Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana

Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना को राज्य सरकार दवारा आवासहीन लोगो को घर उपलव्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी, किराए के मकानों या कच्चे घरों में रहने वाले लोगो को सरकार दवारा किफ़ायती दरो पर घर प्रदान करेगी| जिसमे से राज्य सरकार दवारा किफायती आवास कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा, और इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमतों पर बेचा जाएगा। जिससे लोगो को घर वनाने के लिए किसी पर भी आश्रित नही रहना पडेगा| इस योजना से लोगो की जीवन शैली मे सुधार आएगा|

HR Deen Dayal Jan Awas Yojana के मुख्य पहलु

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निजी निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। इन कॉलोनियों में प्रत्येक आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है। इसके अलावा सड़कों के तहत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% होता है। कॉलोनियों का निर्माण हो जाने के बाद बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को निशुल्क देना होता है जिस पर सरकार नागरिकों के लिए कुछ बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के जरिये प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर घर उपलब्ध करवाकर उनके खुद के घर के सपने को साकार कर रही है, ताकि लोगो को घर वनाने के लिए किसी पर निर्भर न रहना पडे|

दीनदयाल जन आवास योजना का अवलोकन

योजना का नामहरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना
किसके दवारा शुरू की गईहरियाणा सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायतागरीब नागरिकों को किफायती दरों पर आवास की सुविधा प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटtcpharyana.gov.in

HR Deen Dayal Jan Awas Yojana – अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन

1.50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को खत्म किया गया राज्य सरकार द्वारा DDJAY के लिए 50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को हटाने पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह मंजूरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। क्योंकि इस योजना के तहत 50% बिक्री योग्य एरिया सरकार के पास रखा जाता था। इस प्रावधान के हटने के बाद अब राज्य दवारा अधिक से अधिक लाभार्थियों तक इस किफायती आवास योजना का लाभ प्रदान किया जा सकेगा|

2. बैंक गारंटी की एवज में बिक्री योग्य एरिया के मोर्टगेज का प्रावधान-  योजना के पूर्ण हो जाने के बाद होने वाली किसी संभावित गलती के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में,  कॉलोनीनाइजर को निदेशक के पक्ष में आंतरिक विकास कार्य एवं EDC के लिए जरूरी बैंक गारंटी के विरुद्ध 10% बिक्री योग्य एरिया को कवर करने वाले आवासीय जगह को मोर्टगेज रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

3. डेवलपर्स को कम्युनिटी साइट के निर्माण के लिए मिलेगे अतिरिक्त ऑप्शन-  इस योजना के लिए किए गए संशोधन के अनुसार डेवलपर को कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग एवं सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपनी लागत पर आवश्यकता आधारित कम्युनिटी साइट के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किए जाएंगे। जिसमे से कॉलोनाइजर को ऐसे सामुदायिक भवन से सदस्यता फीस या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा कॉलोनाइजर को फाइनल कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले कम्युनिटी साइट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जिसे अनिवार्य किया गया है|

मुख्यमंत्री दीनदयाल जन आवास योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रुप से गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को सरकार दवारा खुद का घर उपलब्ध करवाना है।

हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

दीनदयाल जन आवास योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर व गरीब होना चाहिए|
  • लाभार्थी के पास खुद का मकान नही होना चाहिए|
  • आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।

HR Deen Dayal Jan Awas Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • बोनाफाइड प्रमाण पत्र
  • घर ना होने का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के लाभ

  • हरियाणा सरकार द्वारा नागरिको को घर प्रदान करने के लिए दीनदयाल जन आवास योजना को शुरू किया है|
  • इस योजना के जरिये राज्य के गरीब परिवारों के नागरिको को किफायती आवास प्रदान करवाए जाते हैं।
  • नागरिको को योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार बिल्डरों के साथ मिलकर कॉलोनियों का निर्माण करती है। फिर इन कॉलोनियों में बनाए जाने वाले घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही सस्ती दरों पर बेचा जाता है|
  • योजना के जरिये 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है जिन पर आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है।
  • बिल्डर द्वारा कॉलोनियों का निर्माण करने के बाद लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को फ्री में देना होता है जिस पर सरकार नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है|
  • पहले बिक्री योग्य एरिया का 50% एरिया सरकार के पास रखना का प्रावधान था। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व मे इस प्रावधान को हटा दिया गया है।
  • आने वाले समय में राज्य के सभी गरीब परिवारों के पास अपना खुद का घर होगा|

HR दीनदयाल जन आवास योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • गरीब लोगो को रहने के लिए घर प्रदान करना
  • राज्य सरकार दवारा बिल्डरों के साथ मिलकर कॉलोनियों का निर्माण करना और वहाँ बनाए जाने वाले घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही सस्ती दरों पर बेचना
  • इस सुविधा से पात्र परिवारों के नागरिको के पास खुद का घर होगा|
  • घर वनाने के लिए नागरिको को आर्थिक तंगी का सामना नही करना पडेगा|
  • पात्र नागरिको को इस योजना से आत्म-निर्भर व सशक्त वनाया जाएगा|

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के लिए कैसे करे आवेदन

Deen Dayal Jan Awas Yojana online

  • अब आपको दीन दयाल जन आवास योजना के लिंक पे किलक करना है|
  • उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुल जाएगा|
  • जिसे आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेना होगा|
  • उसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है।
  • फिर आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच करना है।
  • सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा करवा देना है|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे| 

Last Updated on February 13, 2023 by Abinash

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