MP Solar Pump Yojana 2024 : ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म

MP Solar Pump Yojana : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दवारा राज्य मे किसानो की सिथति को वेहतर करने और उन्हे सशक्त वनाने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए किसानो को सोलर पंप की खरीद पर 90% तक का अनुदान दिया जाता है। कैसे मिलेगा योजना का लाभ और योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ़ना होगा।

MP Solar Pump Yojana

Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाने और बागवानी फसलो को वढावा देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को शुरु किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य के किसानो को खेत में सिचाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प वितरित किये जायेगे । योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से किसानो को सोलर पंप की खरीद पर 90% तक अनुदान दिया जायेगा। जिसके जरिए किसान सोलर पम्प प्राप्त करके अपने खेतो में आसानी से सिचाई कर सकेगें। सिचाई करने से पर्यावरण प्रदूषण मे कमी आएगी और किसानो की आय में भी वृद्धि होगी।

सोलर पंप योजना के मुख्य पहलू

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत राज्य के उन किसानो को प्राथमिकता दी जायेगी जिन क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही ऐसे सभी क्षेत्र जहा विद्युत् कम्पनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है एवं ट्रान्सफार्मर हटा लिए गए हैं या ऐसे क्षेत्र जहा किसानो के खेत बिजली की लाईन से 300 मीटर से अधिक दुरी पर है। उन क्षेत्रों को प्राथमिक रूप से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप उपलब्ध कराये जाएगें।

केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के किसानो को सोलर पंप मुहैया करवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम द्वारा राज्य के 18000 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का अवलोकन

योजना का नामMP Solar Pump Yojana
किसके दवारा शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के किसान 
प्रदान की जाने वाली सहायताकिसानो को खेतो की सिचाई करने के लिए सोलर पम्प उपलब्ध कराना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटcmsolarpump.mp.gov.in

MP मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना पंजीकरण

जो किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अधिकारिक वेब्साइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के अंतर्गत सफल आवेदन के बाद ही राज्य के किसानो को डीजल पम्पों के स्थान पर सोलर पम्प उपलव्ध करवाए जाएगें। जिनमे उन्हे सोलर पंप की खरीद पर 90% तक अनुदान दिया जायेगा। इससे किसानो को मात्र 10% ही खर्च करना होगा। ये योजना किसानो की आय मे सुधार करेगी और फसलो की पैदावार मे भी वढोतरी होगी।

Solar Pump Yojana का कार्यान्वयन

योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद प्रदेश में सोलर पंपो के द्वारा सिंचित कृषि भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी साथ ही किसानो को व्यवसायिक व अन्य फायदे भी मिलेगे। इसके अलावा योजना का विस्तार मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ताकि राज्य मे कृषि क्षेत्र का निरंतर विकास हो सके। 

सोलर पंप के प्रकार

solar pamp prakar

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को खेतो की सिचाई करने के लिए डीजल पम्पों के स्थान पर सोलर पम्प उपलब्ध कराना । जिनमे किसानो को सोलर पम्प की खरीद पर 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। जिससे राज्य में बागवानी की फसलों को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषण मे कमी आएगी और किसानो की आय में वढोतरी होगी।

Madhya Pradesh Solar Pump Yojana के लिए पात्रता

  • मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
  • किसान

सोलर पंप योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. किसान कार्ड
  3. स्थायी प्रमाण पत्र
  4. जमीनी दस्तावेज
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. मोबाइल नम्वर

Mukhyamantri Solar Pump Yojana

मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश सोलर पम्प योजना का लाभ राज्य के किसान भाईयो को मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को सोलर पम्प की खरीद पर 90% तक का अनुदान दिया जायेगा ।
  • राज्य के जिन क्षेत्रो में उर्जा वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं हुई है। जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु बिजली के अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती हो। ऐसे क्षेत्रो के किसानो को योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ।
  • ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बिजली की पहुँच है, पर विधुत लाइन से कम से कम उसकी दूरी 300 मीटर है। उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
  • नदी या बाँध के निकट के स्थान जहाँ फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई हेतु पानी के पम्प की अधिक आवश्यकता होने के कारण बिजली की ज्यादा खपत होती है। वे क्षेत्र भी योजना मे शामिल होगें।
  • MP Solar Pump Yojana का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते है और सोलर पंप की मदद से आसानी से अपने खेतो में सिचाई कर सकते है|
  • इस योजना से राज्य मे किसानो की सिथति वेहतर वनेगी।
  • फसलो की पैदावार मे वढोतरी होगी।
  • योजना का लाभ पात्र लाभार्थी ऑनलाइन पंजीकरण करके प्राप्त कर सकते हैं।

Solar Pump Yojana की मुख्य विशेषताएं

  1. राज्य मे किसानो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
  2. किसानो की आय मे सुधार लाना
  3. किसानो को खेती के लिए प्रोत्साहित करना
  4. खेतो की पैदावार को वढाने के लिए डीजल पम्पों के स्थान पर किसानो को सोलर पम्प उपलब्ध करवाना

MP सोलर पंप योजना के नियम व दिशा-निर्देश

  1. आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए है।
  2. आवेदक द्वारा निम्नलिखित जानकारी सत्यापित होना आवश्यक है –

    (i) सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा ।

    (ii) आवेदक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत है एवं सोलर पम्प हेतु आवश्‍यक जल भण्‍डारण की आवश्यकता अनुसार उपयोग होगा ।

    (iii) मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी ।

    (iv) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।

    (v) सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

    (vi) यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।

    (vii) आवेदन-पत्र में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार के अनुरूप दी गई डिस्चार्ज की जानकारी स्टेण्डर्ड टेस्टिंग कण्डिशन के अनुरूप है एवं इस पर स्थापना स्थल एवं सोलर ऊर्जा (Solar Radiation) की उपलब्धता के अनुरूप डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है।

    (viii) सोलर प्लेटों की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

    (xi) यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत आवेदक का मोबाईल नम्बर परिवर्तित होता है तो आवेदक इसकी जानकारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय एवं स्थापित करने वाली इकाई को सूचित करना होगा ।

    (x) आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है

    अथवा

    आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प लगा हुआ है परन्तु आवेदक द्वारा उसके कनेक्शन विच्छेद हेतु आवेदन कर दिया गया है।

    (xi) स्थापित सोलर पम्प को स्थानांतरण नहीं होगा ।

    (xii) सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

    (xiii) सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

  1. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार समस्त कृषकों के लिए लागू होगी।
  2. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रू. 5,000/- ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाईन माध्यम से ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  3. सोलर पम्प स्थल उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशि रू. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी व कोई ब्‍याज देय नहीं होगा।
  4. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा।
  5. चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को शेष राशि ऑनलाईन माध्यम से शीघ्र ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
  6. राशि प्राप्त होने के पश्‍चात् लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगी।
  7. सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरांत समस्त संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
  8. इस योजना के तहत् स्थापित सोलर पम्प की जानकारी वाला बोर्ड सोलर पम्प पर लगाया जाएगा।
  9. हितग्राहियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य रोड से साईट (जहाँ पर सोलर पम्प की स्थापना की जानी है) वहाँ तक के ट्रान्सपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा।
  10. किसी भी प्रकार की टूट-फूट/चेारी या क्षतिग्रस्‍त होने की स्थिति में तीन दिवस में पुलिस में एफ.आई.आर. करें एवं स्‍थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्‍काल सूचित करें। ताकि स्‍थापनाकर्ता इकाई Insurance Claim हेतु कार्यवाही कर सकें। Insurance Company द्वारा मान्‍य होने पर ही टूट-फूट / चोरी या क्षतिग्रस्‍त हेतु सुधार कार्य मान्‍य होगा।
  11. पम्‍प स्‍थापना के उपरांत स्‍थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्‍पनी का मुख्‍यालय का दूरभाष नम्‍बर प्रदेश स्‍तर का सर्विस सेन्‍टर का दूरभाष नम्‍बर एवं जिला स्‍तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्‍बर अवश्‍य प्राप्‍त करें।

MP Solar Pump Yojana Registration

इस योजना का अलाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिए आवेदन करना होगा |

Apply Online (Step – I)

mp solar pump yojana apply online

  • आपको इस पेज पर नवीन आवेदन करे वाले विकल्प पे किल्क करना होगा । 
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा । जिसमे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा ।

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  • उसके बाद आपको “OTP भेजे” विकल्प पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जिसे आपको निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुलके आएगा। जिसमे आपको आवेदन का नाम, जिला, तहसील तथा गांव आदि की जानकारी दर्ज करके “Next” बटन पर क्लिक कर देना है।
  • Next पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी आधार KYC, बैंक खाते तथा जाति सम्बन्धी स्वघोषणा, जमीन से सम्बंधित खसरे की जानकारी , चुने गए सोलर पंप से सम्बन्धित चरणवार जानकारी साझा करनी होगी।

Second Step

  1. लाभार्थी को eKYC फॉर्म भरना होगा उसके बाद Next बटन पे किल्क कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, इस पेज मे आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भरनी है और फिर समग्र की जानकारी भरनी होगी।
  2. इसके बाद आपको जातिवर्ग की जानकारी भरनी है और उसके बाद आपके खसरा मैपिंग की जानकारी में आप दो विकल्प देख सकते है।
  3. सवसे पहले आपको आधार से जुड़े खसरा प्राप्त करने के लिए, खसरा लिंक वाले विकल्प पे किल्क करना होगा। उसके वाद आपका खसरा आवेदन के लिए सूचीबद्ध हो जायेगा।
  4. यदि संबंधित कृषक का खसरा आधार से संलग्न नही हैं तो अन्य खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें । उसके बाद सिस्टम आपको निम्नानुसार स्क्री‍न उपलब्ध‍ कराएगा।
  5. इसमें आपको अपना जिला , तहसील ,खसरे आदि का चयन करना है ।अब चुने गए खसरे को जोडने के लि‍ए अन्यग चुने खसरे लिंक करने के लिए  बटर को प्रेस करें।
  6. अंत में मैं प्रमाण‍णित करता/ करती हूँ की मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है। उसके लिए आपको दिए गए बॉक्स पे टिक करना होगा। फिर आपको सुरक्षित करें वटन पे किल्क कर देना है।
  7. इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।

हितग्राही लॉगिन कैसे करें

mp solar pump

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • यहां आपको हितग्राही लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको ओटीपी भेजें के विकल्प पे किल्क करना होगा।
  • अब आपको मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप हितग्राही लॉगिन कर पाएंगे।

यूजर मैन्युअल डाउनलोड कैसे करें

  • सवसे पहले आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पे आपको Download User Manual के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
  • उसके बाद् आपके सामने PDF format में User Manual खुलकर आएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप User Manual डाउनलोड कर पाएंगे।

MP सोलर पंप योजना डैशबोर्ड

कुल आवेदन लक्ष्य25000
कुल प्राप्त आवेदन20050
कुल स्वीकृत आवेदन14244

मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना Helpline Number

mukhyamantri solar pump scheme

  • यहां आप जिला कार्यालय संपर्क या मुख्यालय संपर्क वाले विकल्प पे किल्क कर सकते हैं।
  • उसके बाद संपर्क से संवधित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी।

Byaj Mafi Yojana

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।