UP EWS Certificate : Apply Online | उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये | उत्तर प्रदेश सरकार दवारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिको को EWS Certificate वनाने की सुविधा प्रदान की गई है| इस Certificate को वनाने के लिए अब आवेदक ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए आवेदन कर सकते हैं| तो आइए जानते हैं, कि किस तरह वनता है Economically Weaker Sections Certificate (आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र) |
UP EWS Certificate in Hindi
Economically Weaker Sections Certificate आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र हैं। जिसके जरिए गरीब तबके के सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। भारत सरकार द्वारा अब समाज में सामान्य वर्ग के नागरिकों को दूसरी जातियों के बराबर का दर्जा दिलाने का अवसर दिया जा रहा है। जिसके लिए UP EWS प्रमाण पत्र को वनाना अनिवार्य है, ताकि आवेदक को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इस Certificate को आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकेगा या तहसील/ब्लॉक अधिकारी से भी इस प्रमाण पत्र को प्राप्त किया जा सकता है|
Overview of UP EWS Certificate
आर्टीकल का नाम | UP EWS प्रमाण पत्र |
विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | EWS प्रमाण पत्र वनाने के लिए ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए सुविधा उपलव्ध करवाना |
EWS प्रमाण पत्र की वैधता | 01 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
UP आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र का उद्देश्य
राज्य के नागरिको को सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए Economically Weaker Sections Certificate वनाने की प्रक्रिया को आसान वनाना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिको को EWS Certificate वनाने के लिए किसी परेशानी का सामना न करना पडे|
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही EWS Certificate के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- इसके साथ ही उम्मीदवारके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- जो नागरिक/परिवार शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उन लोगों के पास 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनके पास 200 वर्ष से ज्यादा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
edistrict.up.gov.in आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जमीन की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- शपथ पत्र
- बैंक खाता
- रोजगार प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
Uttar Pradesh EWS Certificate के लाभ
- नई व्यवस्था के तहत EWS सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। जिसके तहत छात्र सरकार की मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही EWS श्रेणी में आने वालों को भी सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
- EWS सर्टिफिकेट के जरिए नागरिको को सुविधाओं व योजनाओं का लाभ मिलता है|
- नियम के मुताबिक अगर परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है और परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो आप EWS सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं|
- यह एक जाति प्रमाण पत्र हैं। जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र आदि इसी प्रकार यह सामान्य जाति प्रमाण पत्र हैं।
- EWS Certificate की वैधता केवल 1 वर्ष की होती है।
- इस प्रमाण पत्र के जरिए सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों को अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगिता परीक्षा आदि में लाभ प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र की मुख्य विशेषताऐं
- समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बराबरी का मौका देना
- पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ देना
- जिन लोगों के EWS प्रमाण पत्र नही वने हैं, उन्हे इसे वनाने के लिए प्रेरित करना
- नागरिको को EWS Certificate के जरिए मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्रदान करना
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
Uttar Pradesh EWS Certificate Offline Registration
- सबसे पहले आवेदक को संबंधित कार्यालय से UP EWS Certificate का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- उसके बाद आपको इस फॉर्म मे आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- फिर आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म तहसील या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला अधिकारी/ कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/ तहसीलदार/विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा देना है|
- फॉर्म जमा करवाने के बाद कार्यालय अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- उसके बाद निश्चित समय अवधि में अपने तहसील क्षेत्र के कार्यालय जाकर EWS सर्टिफिकेट को प्राप्त किया जा सकेगा|
- इस प्रक्रिया का पालन करके आपके दवारा EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी|
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Uttar Pradesh EWS Certificate Online Registration
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको EWS Certificate के लिंक पे किलक करना होगा|
- इस लिंक पे किलक करने के बाद Certificate form PDF Format मे खुल जाएगा|
- अब आपको इसे Download करके इसका Print Out ले लेना होगा|
- उसके बाद अपको इस फॉर्म मे पुछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है, और जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म सवंधित कार्यालय मे जमा करवा देना है|
- इस प्रक्रिया के बाद कुछ दिन के भीतर ही आपको EWS Certificate प्राप्त कर दिया जाएगा|
UP EWS Certificate Quick Links
Official Website | Click Here |
Registration | Click Here |
आशा करता हूँ आपको UP EWS Certificate के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|